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गाजियाबाद। नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की बालमुकुंद सोसायटी निवासी एक महिला ने कारोबार में निवेश के नाम पर पिता-पुत्र पर करीब 64.90 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि दोनों ने हर महीने 15 प्रतिशत मुनाफे का भरोसा देकर रकम निवेश कराई लेकिन बाद में उन्हें रकम वापस नहीं मिली। परेशान होकर मामले में पूनम देवी ने सौरभ डागा और आदेश मोहन डागा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।


एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि पीड़िता पूनम देवी के मुताबिक सोसायटी निवासी सौरभ डागा और उनके पिता आदेश मोहन डागा ने उन्हें कारोबार में निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। दोनों ने निवेश की गई रकम पर हर महीने 15 प्रतिशत लाभ देने का विश्वास दिया। विश्वास करके उन्होंने अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी निवेश कर दी। कुल 64.90 लाख रुपये निवेश किए। आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपियों ने न तो वादे के मुताबिक मुनाफा दिया और न ही मूलधन वापस किया। जब उन्होंने अपनी रकम लौटाने के लिए कहा तो आरोपी टालमटोल करने लगे। नौ अगस्त 2025 से रकम वापस करने को लेकर लगातार बहाने बनाए जाते रहे। 31 अगस्त 2026 को जब उन्होंने हर महीने 15 प्रतिशत लाभ देने के वादे की याद दिलाई तो आरोपी ने ऐसा कोई आश्वासन देने से इन्कार कर दिया। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि शिकायत के आधार पर तीन नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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