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हापुड़। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तन योजना चलाई जा रही है। शनिवार को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में एक मेला आयोजित हुआ। इसमें वाहन स्वामियों और चालकों को योजना के नियम व लाभ बताए गए। एआरटीओ प्रशासन छवि सिंह ने जानकारी दी कि एनसीआर में पंजीकृत बीएस-तीन और उससे पुराने उत्सर्जन मानक वाले ट्रक व बसों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (आरवीएसएफ) में स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा। बीएस-तीन वाहनों को भी स्क्रैप कराया जा सकता है। इसके स्थान पर खरीदा जाने वाला नया वाहन बीएस-6 या विद्युत होना चाहिए। उसका पंजीकरण एनसीआर में होना जरूरी है।


पुराने वाहन के स्थान पर नया वाहन खरीदने पर आगामी दस वर्षों के लिए सड़क कर में 10 प्रतिशत छूट मिलेगी। शुद्ध मूल्य में 100 प्रतिशत छूट का भी प्रावधान है। पांच वर्ष बाद वाहन बेचने पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाएगी। डीजल और सीएनजी वाहनों को मासिक ईंधन वाउचर मिलेंगे, जबकि विद्युत वाहनों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। शिविर में 50 से अधिक वाहन स्वामियों और चालकों को योजना की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने पात्र वाहन स्वामियों से योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया। इस दौरान यात्री कर अधिकारी प्रीति पांडेय और वरिष्ठ लिपिक रामआसरे तिवारी भी मौजूद रहे।

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