चित्रकूट जिले के दिव्यांग युवक-युवतियों के लिए शादी के लिए आर्थिक सहायता पाने का एक अच्छा अवसर सामने आया है.प्रदेश सरकार की ओर से संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अनुदान राशि प्रदान की जाएगी. योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को विवाह के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है,इसके लिए इच्छुक आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा और जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे.
ऑनलाइन आवेदन हुए शुरू
बता दे कि इस योजना के अनुसार यदि विवाह में दिव्यांग युवक है और युवती सामान्य है तो युवक को 15 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.वहीं यदि दिव्यांग युवती का विवाह सामान्य युवक से होता है तो उसे 20 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा.यादि विवाह करने वाले दोनों युवक और युवती दिव्यांग हैं, तो उन्हें संयुक्त रूप से 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.इस योजना का लाभ लेने के लिए आयु संबंधी शर्तें भी निर्धारित की गई हैं. जिसमें दिव्यांग युवक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए, जबकि युवती की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है.
यह दस्तावेज है जरूरी
वही इस संबंध में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका यादव ने लोकल 18 को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की इस योजना का लाभ पात्र दिव्यांग युवक-युवतियों को दिया जा रहा है.आवेदन के लिए आवेदकों को तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते का विवरण, दोनों के आधार कार्ड की प्रतिलिपि, पति-पत्नी की संयुक्त फोटो तथा विवाह कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन के दौरान अपलोड करने होगे.उन्होंने बताया कि सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन निर्धारित पोर्टल पर करना होगा.आवेदन पूरा होने के बाद उसकी हार्ड कॉपी भी एक सप्ताह के भीतर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में जमा करना होगा. दस्तावेजों की जांच और पात्रता सत्यापन के बाद लाभार्थियों को योजना के तहत निर्धारित अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी.
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मैं रजनीश कुमार यादव, 2019 से पत्रकारिता से जुड़ा हूं. तीन वर्ष अमर उजाला में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया. तीन वर्षों से न्यूज18 डिजिटल (लोकल18) से जुड़ा हूं. ढाई वर्षों तक लोकल18 का रिपोर्टर रहा. महाकुंभ 2025 …और पढ़ें
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