साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थानाक्षेत्र के एक्सटेंशन एक निवासी सुधीर कुमार मलिक से कुछ लोगों ने उनकी सहयोग माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन नाम की फर्म खरीदी। इसके बाद उन्हीं के खिलाफ वर्ष 2025 में झारखंड की कोर्ट में वाद दायर करा दिया। पीड़ित ने झारखंड कोर्ट पहुंचकर आरोपियों से मुलाकात की तो उन्होंने 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने गाजियाबाद कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश से पुलिस ने 17 अप्रैल की रात 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। पीड़ित ने अदालत को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 2 मार्च 2024 को अपनी फर्म आदित्य किशोर गुप्ता, हसन सिंह कुशवाह, दिशा रावत, विभावरी संदीप व अन्य लोगों को बेच दी थी। अक्तूबर 2025 में उन्हें पता चला कि अशोक कुमार, रोहित दास, नीरज कुमार, अभिषेक कुमार, सोनी कुमारी, गोवर्धन और चंदन नाम ने उनके खिलाफ झारखंड के देवघर कोर्ट में वाद दायर किया है।
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