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पीठ ने अपनी सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि पूर्ण प्रतिबंध जैसी स्थिति स्वीकार्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि यह आदेश कितने समय से प्रभावी है। उन्होंने इसे अगले 10 दिनों तक जारी रखने की अनुमति दी। 


दिल्ली हाई कोर्ट
– फोटो : ANI



विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार 12 मार्च 2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में जुलूसों, प्रदर्शनों और विरोध प्रदर्शनों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट राय व्यक्त की कि ऐसा प्रतिबंध मौजूद नहीं रह सकता है। यह निर्णय एक कानून के छात्र की याचिका पर आया है।

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