राहुल गांधी
– फोटो : ANI
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सूचित किया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट एक जनहति याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस जनहित याचिका की सुनवाई पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता की सीबीआई जांच शुरू की गई है।
कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता ने कहा, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुशार राव गदेला की पीठ ने कहा कि वे नहीं चाहते कि कोई परस्पर विरोधी आदेश पारित किया जाए। पीठ ने एस विग्नेश शिशिर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी जनहित याचिका के बाद प्रासंगिक घटनाक्रम पर एक हलफनामा दायर करने की अनुमति देते हुए कहा, कार्रवाई के एक ही कारण पर दो समानांतर याचिकाएं नहीं हो सकतीं।
दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर था, जिन्होंने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग करने वाले उनके प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) को निर्देश देने की मांग की थी। स्वामी ने अपनी याचिका में लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी के खिलाफ उनके द्वारा दायर अभ्यावेदन पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की भी मांग की।
वहीं, स्वामी ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष मामले का उनके मामले से कोई लेना-देना नहीं है और प्रार्थनाएं पूरी तरह से अलग थीं। शिशिर ने दावा किया कि स्वामी की याचिका के कारण बहुलता और समानांतर कार्रवाई हुई। अदालत ने शिशिर को उसके समक्ष याचिका में पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर करने को कहा और मामले को छह दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
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