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  • अंत्योदय कार्ड पर 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल, पात्र गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट पांच किलो अनाज
  • अंत्योदय परिवारों को 54 रुपये में मिलेगी तीन किलो चीनी, पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं: अमित तिवारी
  • राशन वितरण में गड़बड़ी पर अधिकारियों को करें शिकायत, जिला पूर्ति कार्यालय ने जारी किए संपर्क नंबर 

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। जिले के राशन कार्डधारकों के लिए राहत की खबर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सितंबर माह के आवंटित खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण 10 सितंबर से 25 सितंबर 2026 के बीच कराया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि जिले के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा के अनुसार गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कार्डधारकों से अपील की कि वे निर्धारित अवधि में अपनी उचित दर की दुकान पर पहुंचकर नियमानुसार राशन प्राप्त करें। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल मुफ्त मिलेगा। वहीं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड पर प्रत्येक यूनिट के हिसाब से तीन किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम चावल का नि:शुल्क वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वितरण व्यवस्था को पारदर्शी रखने के लिए अधिकारियों की निगरानी में राशन का वितरण कराया जाएगा।

सितंबर माह में अंत्योदय कार्डधारकों को जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 की तिमाही के सापेक्ष तीन किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड उपलब्ध कराई जाएगी। चीनी की कीमत 18 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है। इस तरह कार्डधारक को तीन किलो चीनी के लिए कुल 54 रुपये देने होंगे। अमित तिवारी ने स्पष्ट किया कि चीनी के मामले में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी अपनी मूल राशन की दुकान से ही प्राप्त करनी होगी। राशन वितरण का समय भी निर्धारित किया गया है। उचित दर दुकानों पर सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। वितरण व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए राशन विक्रेता प्रतिदिन कार्डधारकों को निश्चित संख्या में टोकन वितरित करेंगे। ई-पॉस मशीन की क्षमता और उपलब्ध समय के अनुसार संख्या में आवश्यक बदलाव किया जा सकेगा।

पारदर्शिता के लिए नोडल अधिकारियों की निगरानी
जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि राशन वितरण के दौरान नोडल अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर वितरण व्यवस्था की निगरानी करेंगे। उन्होंने उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि दुकान पर वितरण संबंधी सूचना पहले से चस्पा कर दें, ताकि लाभार्थियों के बीच किसी प्रकार का भ्रम न रहे। पोर्टेबिलिटी के तहत भी खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, लेकिन यह संबंधित उचित दर विक्रेता के स्टॉक में उपलब्ध खाद्यान्न की सीमा तक ही होगी। विभाग ने कार्डधारकों से अपील की है कि वे उचित दर विक्रेताओं को सहयोग दें और निर्धारित नियमों के अनुसार ही आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें।

शिकायत पर अधिकारियों से करें संपर्क
अमित तिवारी ने बताया कि राशन लेने में किसी भी प्रकार की असुविधा, कम खाद्यान्न मिलने या अन्य शिकायत की स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अथवा पूर्ति निरीक्षक से संपर्क किया जा सकता है। तहसील मोदीनगर के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विनोद भारती, मोदीनगर शहर के लिए स्वेज पंवार, मुरादनगर एवं भोजपुर ब्लॉक के लिए पूर्ति निरीक्षक हेमलता, शहर मुरादनगर एवं मोदीनगर के लिए दीपा वर्मा से संपर्क किया जा सकता है।

इसी प्रकार तहसील लोनी के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विशाल यादव एवं पूर्ति निरीक्षक आनंद स्वरूप त्रिपाठी तथा तहसील सदर के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी प्रिया तिवारी से शिकायत की जा सकती है। नगर क्षेत्र प्रथम व ब्लॉक रजापुर के लिए पूर्ति निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह, नगर क्षेत्र द्वितीय के लिए नीरज कुमार और ट्रांस हिंडन क्षेत्र के लिए पूर्ति निरीक्षक नूर फातिमा से संपर्क किया जा सकता है। अन्य शिकायतों के लिए कार्यालय समय में जिला पूर्ति कार्यालय गाजियाबाद के दूरभाष नंबर 0120-3761964 पर जानकारी दी जा सकती है।

आयुष्मान कार्ड के लिए भी चलेगा अभियान
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक उचित दर दुकान पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त उन लाभार्थियों की सूची चस्पा की जाएगी, जिनके आयुष्मान कार्ड अभी बनने बाकी हैं। संबंधित लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक उचित दर दुकान पर सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित हो। अमित तिवारी ने कहा कि विभाग का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार तक उसका निर्धारित राशन पहुंचाना है। वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता, निर्धारित मात्रा और समयसीमा का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। उन्होंने कार्डधारकों से अपील की कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल विभागीय अधिकारियों को सूचना दें, ताकि शिकायत का समय से निस्तारण कराया जा सके।

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