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CBI ने करीब 150 गवाहों से पूछताछ करने के बाद चार्जशीट तैयार की है।
मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में CBI ने कोर्ट में 636 पेज की चार्जशीट पेश कर दी है। इसमें दोनों आरोपियों- सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाया गया है।
CBI ने जांच के दौरान करीब 150 गवाहों से पूछताछ की। चार्जशीट और दस्तावेजों की औपचारिक प्रक्रिया अभी पूरी हो रही है।
CBI ने दोनों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80 (2) यानी दहेज हत्या, धारा 85 यानि पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता, धारा 108 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना, 3 (5) दहेज के लेनदेन के अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 लगाई है।
ट्विशा के चचेरे भाई आशीष शर्मा ने कहा- चार्जशीट में क्रूरता के आरोपों की पुष्टि हुई है।
ट्विशा की 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी।
दूसरे पोस्टमॉर्टम और अधिकारियों की कॉल डिटेल पर सवाल
दिल्ली AIIMS के पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने ट्विशा के शव का दूसरी बार पोस्टमॉर्टम करने के बाद 10 जुलाई को अपनी अंतिम फॉरेंसिक रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में CBI को सौंपी थी। आशीष शर्मा के मुताबिक, दूसरे पोस्टमॉर्टम के संबंध में चार्जशीट के शुरुआती संक्षिप्त दस्तावेजों में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मुख्य दस्तावेजों की समीक्षा के बाद स्थिति साफ होगी।
आशीष ने मामले से जुड़े अधिकारियों की दो-तीन दिन की फोन कॉल डिटेल की जांच की मांग भी की है, जिससे यह पता लग सके कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश हुई या नहीं।
लैपटॉप का पासवर्ड देने में आपत्ति नहीं
इससे पहले 3 अगस्त को हुई सुनवाई में सीबीआई ने आरोपी समर्थ सिंह का वॉइस सैंपल लेने और उसके लैपटॉप का पासवर्ड उपलब्ध कराने की मांग की थी। समर्थ सिंह की ओर से उनके वकील ने लैपटॉप का पासवर्ड देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वहीं, वॉइस सैंपल को लेकर शर्त रखी कि वॉइस सैंपल की एक कॉपी सुरक्षित रूप से कोर्ट में भी रखी जाए।
इस पर सीबीआई का कहना था कि डिजिटल साक्ष्यों की जांच और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विश्लेषण के लिए लैपटॉप का पासवर्ड और वॉइस सैंपल महत्वपूर्ण हैं।
12 मई को हुई थी ट्विशा की मौत
ट्विशा शर्मा 12 मई 2026 की रात भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में मृत मिली थीं। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया था, जबकि मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया। पहले पोस्टमॉर्टम पर सवाल उठने के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली AIIMS से दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने के निर्देश दिए थे।
सीबीआई ने ट्विशा के वजन के बराबर भार वाली डमी के साथ सीन रिक्रिएट किया था।
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