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14 मिनट पहले

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केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में संशोधन करने जा रही है।

पीएम नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद सरकार सोमवार को लोकसभा में नया बिल पेश कर सकती है। इसमें सजा और जुर्माने के प्रावधानों को और सख्त किया गया है।

सजा और जुर्माने में भारी बढ़ोतरी

प्रस्तावित कानून के तहत अनुचित साधनों का उपयोग करने पर अब कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी।

साथ ही 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मौजूदा कानून में यह सजा 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना थी।

सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी नियम कड़े किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर सर्विस प्रोवाइडर पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा और परीक्षा का खर्च भी वसूला जाएगा।

साथ ही, उन्हें 8 साल तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा से बैन कर दिया जाएगा। मौजूदा कानून में जुर्माना 1 करोड़ रुपए और बैन 4 साल का था।

संगठित अपराध पर 10 करोड़ का जुर्माना

पेपर लीक से जुड़े संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल और अधिकतम 10 साल की जेल का प्रावधान है। इसमें 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सोमवार को यह बिल लोकसभा में पेश करेंगे।

स्पेशल टास्क फोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट

बिल में दो नई धाराएं 12ए और 12बी जोड़ी गई हैं। इसके तहत केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी या एसआईटी को केंद्र सरकार द्वारा मामला सौंपे जाने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए रोजाना सुनवाई होगी। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट नामित करेंगे। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना अनिवार्य होगा।

अपील के लिए भी सख्त नियम

बिल में अपील के लिए भी समय सीमा तय की गई है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। ऐसी अपील पर दो जजों की बेंच सुनवाई करेगी और इसे 3 महीने के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। अपील फैसले के 30 दिनों के भीतर करनी होगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

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