मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को आयकर विभाग का नोटिस मिला है. धारा 12AB और 12AA के तहत पंजीकरण रद्द करने का प्रस्ताव दिया गया है. 13 सितंबर 2023 की सर्च कार्रवाई के बाद जांच शुरू हुई. AY 2020-21 से AY 2023-24 तक के मामलों की जांच जारी. ट्रस्ट की ओर से जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई पहले ही हो चुकी है. अंतिम फैसला विभाग द्वारा जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर लिया जाएगा.
आजम खान के ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी को इनकम टैक्स का नोटिस
आजम खान और उनके करीबियों के ठिकाने पर हुई थी छापेमारी
इनकम टैक्स के सूत्र के मुताबिक पिछले कुछ साल पहले हुए तफ्तीश के दौरान काफी महत्वपूर्ण सबूत और दस्तावेज मिले थे. उन्हीं दस्तावेजों और जब्त सबूतों के आधार पर तफ्तीश का दायरा बढ़ा था. पूर्व मंत्री एवं सपा के कद्दावर नेता आजम खां और उनके करीबियों के ठिकानों पर हुई इनकम टैक्स विभाग की सर्च ऑपरेशन कार्रवाई हुई थी. इस कार्रवाई के बाद करीब 450 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का मामला सामने आया था. इनकम टैक्स के सर्च ऑपरेशन के बाद जौहर विश्वविद्यालय में हुए निर्माण कार्यों का मूल्यांकन सीपीडब्ल्यूडी से कराने पर पता चला है कि इसमें करीब 494 करोड़ रुपये व्यय हुए थे. वहीं जौहर ट्रस्ट ने महज 46 करोड़ रुपये व्यय होने का दावा किया था.
पहले भी जारी हो चुका है नोटिस
आयकर विभाग ने बताया कि इस मामले में पहले भी 4 दिसंबर 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. ट्रस्ट की ओर से 28 मार्च 2026 और 9 जून 2026 को जवाब दाखिल किए गए तथा व्यक्तिगत सुनवाई भी हुई, जिन पर विभाग ने विचार किया है. अब विभाग ने ट्रस्ट से संबंधित विभिन्न सरकारी विभागों और प्राधिकरणों से प्राप्त सूचनाओं तथा चल रही जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले में अंतिम निर्णय विभाग द्वारा ट्रस्ट के जवाब और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर लिया जाएगा.
आयकर विभाग की नोटिस में क्या है
आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (केंद्रीय), लखनऊ कार्यालय द्वारा 17 जून 2026 को जारी नोटिस में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 से संबंधित मामलों में मूल्यांकन (Assessment) की कार्यवाही चल रही है. ये मामले 13 सितंबर 2023 को आयकर विभाग द्वारा की गई तलाशी कार्रवाई (Search Action) के बाद जांच के लिए चुने गए थे. नोटिस के अनुसार, उप आयुक्त आयकर, केंद्रीय सर्किल-1, लखनऊ ने ट्रस्ट के आयकर पंजीकरण को वापस लेने की सिफारिश की है. ट्रस्ट को पहले वर्ष 2005 में आयकर अधिनियम की धारा 12A/12AA के तहत पंजीकरण मिला था, जिसे बाद में धारा 12AB के तहत नवीनीकृत किया गया था.
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Prashant Rai am currently working as Chief Sub Editor at News18 Hindi Digital, where he lead the creation of hyper-local news stories focusing on politics, crime, and viral developments that directly impact loc…और पढ़ें
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