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लोकल 18 से बात करते हुए उपायुक्त उद्योग राजेश रोमन ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2026-27 हेतु लक्ष्य प्राप्त हो चुका है. जिसके अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार हेतु युवाओं को ऋण दिए जा रहे हैं. जिन युवाओं को अपना रोजगार शुरू करना हो और उद्योग स्थापित करना हो वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण नियमानुसार निर्धारित की गई है.

मऊः यदि आप बेरोजगार हैं और अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं और आपके पास कोई बजट नहीं है तो यह समस्या आपकी दूर हो सकती है. क्योंकि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आपको उद्योग स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक का बैंक से ऋण दिया जा रहा है. इसके माध्यम से आप अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं. तो आईए जानते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए कहां और कैसे आवेदन करें.

उद्योग स्थापित करने के लिए दिया जा रहा ऋण

लोकल 18 से बात करते हुए उपायुक्त उद्योग राजेश रोमन ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2026-27 हेतु लक्ष्य प्राप्त हो चुका है. जिसके अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार हेतु युवाओं को ऋण दिए जा रहे हैं. जिन युवाओं को अपना रोजगार शुरू करना हो और उद्योग स्थापित करना हो वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण नियमानुसार निर्धारित की गई है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपना आवेदन कर सकते हैं. इस योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक का योग्यता कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण तथा उम्र 18 से 40 वर्ष होना अनिवार्य है.

वेबसाइट के माध्यम से करें आवेदन

यदि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते हैं तो आपको उद्योग हेतु 25 लाख तथा सेवा हेतु 10 लाख तक का ऋण दिया जाएगा. जिससे आप अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं. तथा सभी वर्गों को अनुदान परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय है एंव प्रोजेक्ट में स्वंय का अंशदान सामान्य वर्ग के व्यक्तियों लिए योजना लागत का 10 प्रतिशत तथा अन्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए 5 प्रतिशत लगाना होगा.

आवेदन-पत्र केवल वेबसाइड www.diupmsme.upsdc.gov.in पर आनलाईन भरा जायेगा। जिसकी हार्ड कापी को आवश्यक अभिलेखों के साथ कार्यालय-जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, गाजीपुर तिराहा, मऊ में जमा किया जा सकता है. अधिक जानकारी हेतु उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, मऊ में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर अपनी जानकारी लेकर इसका आवेदन कर सकते हैं.

18 से 40 वर्ष की युवा ले सकते हैं इसका लाभ

यह योजना मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना युवाओं को अपना उद्योग स्थापित करने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है. इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के युवा अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं और रोजगार शुरू कर सकते हैं. क्योंकि युवा पढ़ाई के बाद रोजगार तो करना चाहता है लेकिन बजट न होने के अभाव में वह उद्योग स्थापित नहीं कर पता है. ऐसे में इस योजना का लाभ लेकर आप अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं और अपने साथ-साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं.

About the Author

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Rajneesh Kumar Yadav

मैं रजनीश कुमार यादव, 2019 से पत्रकारिता से जुड़ा हूं. तीन वर्ष अमर उजाला में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया. तीन वर्षों से न्यूज18 डिजिटल (लोकल18) से जुड़ा हूं. ढाई वर्षों तक लोकल18 का रिपोर्टर रहा. महाकुंभ 2025 …और पढ़ें

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