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दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों ने केंद्र सरकार के उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें क्लब को 5 जून तक परिसर खाली कर जमीन सरकार को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। मामले को लेकर सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति अवनीश झिंगान की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग की। अदालत ने याचिका पर सुनवाई मंगलवार के लिए निर्धारित कर दी है।

केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली स्थित ऐतिहासिक जिमखाना क्लब को 27.3 एकड़ भूमि निर्धारित समय सीमा के भीतर खाली करने का आदेश दिया है। भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

सरकार के अनुसार, इस भूमि की जरूरत रक्षा ढांचे को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए है। क्लब सदस्यों का कहना है कि यह आदेश उचित नहीं है और इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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