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एजेंसी, दिल्ली
Published by: Akash Dubey

Updated Tue, 28 Apr 2026 04:20 PM IST

इंजीनियर राशिद (फाइल फोटो)
– फोटो : अमर उजाला



दिल्ली उच्च न्यायालय ने बारामुला सांसद अब्दुल राशिद शेख को अंतरिम जमानत दी है। उन्हें अपने बीमार पिता से मिलने के लिए एक सप्ताह की जमानत मिली है। उनके पिता अस्पताल में भर्ती हैं। उच्च न्यायालय ने एक लाख रुपये के जमानत बॉन्ड पर यह राहत दी। इतनी ही राशि की एक जमानत भी देनी होगी। निचली अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।


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