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-अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी को यूनिट के हिसाब से मिलेगा गेहूं-चावल
-ई-पॉस मशीन, बायोमेट्रिक और मोबाइल ओटीपी से होगा पारदर्शी वितरण, टोकन व्यवस्था भी लागू
-शिकायत के लिए अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी, कालाबाजारी और गड़बड़ी पर होगी कड़ी कार्रवाई

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जनपद गाजियाबाद में मार्च 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का अग्रिम वितरण 12 मार्च (गुरुवार) से 28 मार्च 2026 तक किया जाएगा। इस अवधि में राशन कार्डधारकों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी के नेतृत्व में प्रशासन ने इस अभियान को पूरी पारदर्शिता और सख्त निगरानी के साथ संचालित करने की तैयारी की है, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर राशन मिल सके और किसी प्रकार की अनियमितता न हो। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल दिया जाएगा, जबकि पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल वितरित किया जाएगा। इसके अलावा अंत्योदय कार्डधारकों को जनवरी से मार्च 2026 के सापेक्ष 3 किलोग्राम चीनी भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी कीमत 18 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से कुल 54 रुपये होगी। खाद्यान्न वितरण का कार्य उचित दर दुकानों पर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा।

वितरण व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए प्रत्येक उचित दर विक्रेता को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिदिन सीमित संख्या में टोकन जारी करें, ताकि भीड़-भाड़ से बचा जा सके और कार्डधारकों को व्यवस्थित तरीके से राशन मिल सके। अमित तिवारी ने बताया कि वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए ई-पॉस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल ओटीपी के माध्यम से भी राशन वितरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी और इसकी अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक उचित दर विक्रेता प्रतिदिन कम से कम 10 कार्डधारकों को आईरिस स्कैनर के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराते हुए राशन वितरण सुनिश्चित करेगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही, गड़बड़ी या कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर वितरण व्यवस्था की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक लाभार्थी को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो।

प्रशासन की ओर से राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी दी गई है, जिसके अंतर्गत वे किसी भी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह सुविधा संबंधित दुकान के स्टॉक में उपलब्ध खाद्यान्न की सीमा तक ही लागू होगी। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने सभी कार्डधारकों से अपील करते हुए कहा कि वे राशन वितरण के दौरान प्रशासन और उचित दर विक्रेताओं का सहयोग करें और नियमानुसार खाद्यान्न प्राप्त करें। उन्होंने उचित दर विक्रेताओं को भी निर्देश दिए हैं कि वितरण से संबंधित सूचना पहले से ही दुकान पर चस्पा करें, ताकि कार्डधारकों के बीच किसी प्रकार का भ्रम न रहे। इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु अवशेष लाभार्थियों की सूची भी सभी उचित दर दुकानों पर चस्पा की जाएगी।

जिला पूर्ति अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जिन लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना है, उन्हें कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया जाए और कार्ड जारी होने के बाद ही उन्हें खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाए। राशन वितरण के दौरान किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर कार्डधारक संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप हर पात्र परिवार तक खाद्यान्न पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों और उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वितरण प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और अनुशासन के साथ संपन्न कराई जाए, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को राशन के लिए परेशान न होना पड़े।

कार्डधारक संबंधित अधिकारियों के नंबर जारी
तहसील मोदीनगर के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विनोद भारती के मोबाइल नंबर 9528871403, मोदीनगर शहर के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी स्वेज पंवार के मोबाइल नंबर 9720577155, ब्लॉक भोजपुर के लिए पूर्ति निरीक्षक हेमलता के मोबाइल नंबर 7408137240, मोदीनगर शहर के लिए पूर्ति निरीक्षक दीपा वर्मा के मोबाइल नंबर 8272829626 तथा मुरादनगर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए पूर्ति निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह के मोबाइल नंबर 9453418388 पर संपर्क किया जा सकता है। इसी प्रकार तहसील लोनी के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विशाल यादव के मोबाइल नंबर 7906871761 और पूर्ति निरीक्षक आनंद स्वरूप त्रिपाठी के मोबाइल नंबर 9984450573 जारी किए गए हैं।

वहीं तहसील सदर के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी प्रिया तिवारी के मोबाइल नंबर 6394555683, नगर क्षेत्र प्रथम एवं ब्लॉक रजापुर के लिए पूर्ति निरीक्षक सत्यप्रकाश मालवीय के मोबाइल नंबर 8010287829, नगर क्षेत्र द्वितीय के लिए पूर्ति निरीक्षक प्रियंका राय के मोबाइल नंबर 8800453645, नगर क्षेत्र ट्रांसहिण्डन के लिए पूर्ति निरीक्षक नूर फातिमा के मोबाइल नंबर 8081206222 तथा नगर क्षेत्र खोड़ा के लिए पूर्ति निरीक्षक दिव्या जिंदल के मोबाइल नंबर 8860369093 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा किसी भी अन्य समस्या के लिए कार्डधारक कार्यालय समय में जिला पूर्ति कार्यालय के दूरभाष नंबर 0120-3761964 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

अमित तिवारी
जिला पूर्ति अधिकारी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मार्च 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का अग्रिम वितरण 12 मार्च से 28 मार्च तक जनपद की सभी उचित दर दुकानों के माध्यम से कराया जाएगा। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को शासन द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार गेहूं और चावल नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे तथा अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी भी निर्धारित दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। राशन वितरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए ई-पॉस मशीनों के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और मोबाइल ओटीपी के जरिए सत्यापन की व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे टोकन व्यवस्था के माध्यम से कार्डधारकों को राशन उपलब्ध कराएं, जिससे भीड़-भाड़ और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। वितरण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता, कालाबाजारी या निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न देने की शिकायत मिलने पर संबंधित उचित दर विक्रेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करने और वितरण व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।
अमित तिवारी
जिला पूर्ति अधिकारी

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