- करदाताओं को 77 से 92 प्रतिशत तक की बड़ी छूट, समय पर टैक्स जमा करने की अपील
- 1 अप्रैल 2026 से बकाया हाउस टैक्स पर लगेगा 12 प्रतिशत ब्याज
- घर में गीला-सूखा कचरा अलग करने वालों को हाउस टैक्स में 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट
- शहर में 32 हजार व्यावसायिक और 2.48 लाख आवासीय संपत्तियों को लक्ष्य बनाकर चलेगा वसूली अभियान
उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। शहर में हाउस टैक्स वसूली को तेज करने और करदाताओं को दी जा रही छूट का लाभ दिलाने के उद्देश्य से नगर निगम गाजियाबाद के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने टैक्स विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि हाउस टैक्स से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि टैक्स बिलों में अनावश्यक छेड़छाड़ या गड़बड़ी की शिकायत और साक्ष्य सामने आते हैं तो दोषियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि करदाताओं को नगर निगम द्वारा दी जा रही बड़ी छूट के बारे में व्यापक स्तर पर जानकारी दी जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाकर समय पर अपना हाउस टैक्स जमा कर सकें। उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना ही नहीं बल्कि शहर के विकास कार्यों को गति देना भी है, जिसके लिए समय पर टैक्स वसूली बेहद आवश्यक है।
बैठक में अपर नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार को निर्देश दिए गए कि वे प्रतिदिन टैक्स विभाग की समीक्षा बैठक करें और टैक्स वसूली की प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सभी जोनल प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में करदाताओं को हाउस टैक्स पर मिलने वाली छूट के बारे में जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम के माननीय सदन द्वारा करदाताओं के लिए हाउस टैक्स पर 77 प्रतिशत से लेकर 92 प्रतिशत तक की छूट निर्धारित की गई है, जिसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्त होने के बाद 1 अप्रैल 2026 से बकाया हाउस टैक्स पर 12 प्रतिशत का ब्याज लागू हो जाएगा। ऐसे में करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे इस बड़ी छूट का लाभ उठाते हुए समय पर अपना हाउस टैक्स जमा करें, ताकि उन्हें अतिरिक्त ब्याज का भुगतान न करना पड़े।
नगर निगम की ओर से इस संबंध में विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि जो नागरिक अपने घरों में कचरे का पृथक्करण यानी गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करने की व्यवस्था अपनाएंगे, उन्हें 1 अप्रैल 2026 से हाउस टैक्स में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। इससे एक ओर जहां नागरिकों को आर्थिक लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर शहर में स्वच्छता व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। नगर निगम के टैक्स विभाग द्वारा शहर में बड़े स्तर पर टैक्स वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत विशेष रूप से लगभग 32 हजार व्यावसायिक भवनों, 66 सरकारी संपत्तियों, करीब 2 लाख 48 हजार आवासीय भवनों और हाईराइज सोसायटियों के लगभग 43 हजार फ्लैटों को लक्ष्य बनाकर अभियान चलाया जाएगा।
इसके लिए जोनल स्तर पर टीमों को सक्रिय किया जाएगा और नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा की जाएगी। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बैठक के अंत में सभी जोनल प्रभारियों और टैक्स विभाग की टीम को निर्देश दिया कि वे पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ टैक्स वसूली का कार्य करें। उन्होंने चेतावनी दी कि टैक्स बिलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक छेड़छाड़ या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि करदाताओं को हाउस टैक्स से जुड़े किसी भी प्रकार के संशय या समस्या का समाधान तुरंत किया जाए।
इसके लिए सभी जोनल कार्यालयों और नगर निगम मुख्यालय में प्रतिदिन 10 से 12 संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि करदाता सीधे अपनी समस्या लेकर आएं और उनका समाधान मौके पर ही किया जा सके। नगर आयुक्त ने कहा कि यदि नगर निगम और नागरिक मिलकर सहयोग की भावना से कार्य करें तो शहर के विकास कार्यों को और तेज गति दी जा सकती है। उन्होंने करदाताओं से अपील की कि वे समय पर हाउस टैक्स जमा कर नगर निगम के विकास कार्यों में सहयोग दें और शहर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित तथा आधुनिक बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं।
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