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दिल्ली में सरकारी स्कूलों (सर्वोदय) में नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में दाखिले के लिए दो मार्च से आवेदन किया जा सकेगा। इच्छुक आवेदकों के अभिभावक आवेदन फॉर्म संबंधित सर्वोदय स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 मार्च है। 

आवेदन फॉर्म स्कूलों से सुबह की पाली में सुबह 8:30 बजे से सुबह 11.30 बजे तक व शाम की पाली के स्कूलों में दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक लेकर जमा कराया जा सकता है।  शिक्षा निदेशालय ने दाखिला प्रक्रिया को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में रहने वाले बच्चे आवेदन करने के योग्य हैं। 

स्कूल से एक किलोमीटर की दूरी में रहने वाले बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता मिलेगी। एक किलोमीटर की दूरी में स्कूल नहीं होने पर तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को दाखिला मिल सकेगा। यदि किसी बच्चे के फॉर्म में कोई गलती होगी तो ऐसे बच्चों की सूची उनके फॉर्म में की गई गलती के साथ 18 मार्च को जारी की जाएगी। अभिभावक 18 व 19 मार्च को स्कूल जाकर फॉर्म में गलती को सुधार सकते हैं। 

दाखिले के लिए बच्चों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। सुबह की पाली वाले स्कूलों के लिए लॉटरी 20 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम की पाली वाले स्कूलों के लिए दोपहर तीन बजे जारी की जाएगी। उसके पश्चात सुबह की पाली में ड्रा से चयनित हुए बच्चों की सूची 23 मार्च को सुबह 11 बजे व शाम की पाली के लिए चयनित बच्चों की सूची दोपहर तीन बजे नोटिस बोर्ड पर जारी कर दी जाएगी।

इसके बाद स्कूलों में दाखिले 24 मार्च से शुरु होंगे जिसे स्कूलों को दो अप्रैल तक पूरा करना होगा। इसके बाद भी सीटें खाली रहने पर चार अप्रैल से सात अप्रैल तक प्रतीक्षा सूची में स्थान पाने वालों के दाखिले होंगे। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी स्कूल किसी भी दिव्यांग, शरणार्थी, बेघर, विस्थापित, अनाथ बच्चे को जरूरी दस्तावेजों के ना होने पर दाखिले से मना नहीं कर सकते हैं। 

दाखिले के समय जरूरी दस्तावेज

  • एमसीडी की ओर से जारी मूल जन्म प्रमाणपत्र  
  • बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • आंगनवाड़ी रिकॉर्ड

आवासीय पत्ते के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज

  • अभिभावक के नाम राशन कार्ड जिसमें बच्चे का नाम हो
  • बच्चे या अभिभावक का डोमेसाइल सर्टिफिकेट
  • माता-पिता में से किसी एक का वोटर आई कार्ड
  • इलेक्ट्रिसिटी बिल, एमटीएनएल टेलीफोन, पानी का बिल
  • बच्चे या अभिभावकों के नाम का आधार कार्ड
  • बच्चे या अभिभावकों के नाम का पासपोर्ट

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