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Waqf Bill 2025: वक्फ बोर्ड बिल पर काफी हंगामा मचा हुआ है. कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ चैलेंज किया है.

वक्फ बिल पर थमा नहीं बवाल, कांग्रेस के बाद अब AAP-RJD भी पहुंचे सुप्रीम कोर्टवक्फ बोर्ड बिल पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आफ नेता.

हाइलाइट्स

  • वक्फ बिल 2025 पर विपक्ष का विरोध जारी.
  • AAP और RJD ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
  • केंद्र सरकार ने बिल को पारदर्शी बताया.

Waqf Bill 2025: वक्फ बोर्ड पर अभी बवाल नहीं थम रहा है. संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब सिर्फ राष्ट्रपति का मुहर लगना ही बाकी है. हालांकि, विपक्ष इस बिल को लेकर लगातार हाय-तौबा मचा रही है. कांग्रेस ने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है. इस लिस्ट में अन्य विपक्षी पार्टी भी शामिल हो चुकी है. दरअसल, शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्ला खान ने कहा कि इस बिल को चैलेंज करने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. सूत्रों से खबर आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने भी शीर्ष कोर्ट जाने का फैंसला किया है. 

अमानतुल्ला खान ने वक्फ (संशोधन) बिल 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. खान ने अपनी याचिका में दावा किया है कि यह बिल मुसलमानों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता को सीमित करता है, कार्यकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है. अल्पसंख्यकों के अपने धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों को प्रबंधित करने के अधिकारों को कमजोर करता है.

अमानतुल्ला खान की यह याचिका ऐसे समय में आई है, जब हाल ही में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को भारी बहुमत से पास किया गया है. लोकसभा में यह बिल 2 अप्रैल को 288-232 वोटों से और राज्यसभा में अगले दिन 128-95 वोटों से पास हुआ.  केंद्र सरकार ने इस बिल को वक्फ प्रशासन को धर्मनिरपेक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाला बताया है.

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को पेश करते हुए कहा था कि इसका मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, पंजीकरण प्रक्रिया को सरल करना और तकनीक के जरिए पारदर्शिता लाना है, न कि मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना.

इस बिल का विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने कड़ा विरोध किया है. खान से पहले कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने भी बिल के पारित होने से पहले इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी थी. AIMPLB के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा था कि यह बिल मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों को छीनने की कोशिश है. यह हिंदू-मुस्लिम विवाद नहीं, बल्कि सरकार के खिलाफ एक संवैधानिक लड़ाई है.

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