-जिला भूगर्भ जल समिति की बैठक में कुल 32 आवेदनों में से 23 पर स्वीकृति प्रदान
-हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि किस प्रकार से भूजल स्तर में उत्कृष्ट सुधार किया जा सकें
-जिलाधिकारी जल्द करेंगे जनपद के तालाबों का औचक निरीक्षण, भूजल दोहन करने वालों पर की जाए कार्यवाही
गाजियाबाद। जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने जिला भूगर्भ जल समिति की बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में अवैध रूप से भूजल दोहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बोरवेल सील करने के साथ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। शुक्रवार को विकास भवन के दुर्गावती देवी सभागार में जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने सीडीओ अभिनव गोपाल,नोडल अधिकारी जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद सृष्टि जायसवाल, हाइड्रोलॉजिस्ट भूगर्भ जल विभाग अंकिता राय गौतमबुद्धनगर, खंड विकास अधिकारी भोजपुर पीयूष चन्द राय, जिला उद्यान अधिकारी निधि सिंह, नामित सदस्य आकाश वशिष्ठ, एरिया मैनेजर उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र विकास यादव,कुंवर संतोष कुमार सहायक अभियंता उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,राम दत्त सहायक अभियंता जल निगम, ग्रामीण, अमित कुमार सहायक जिला कृषि अधिकारी, शशांक गुप्ता रेंज अधिकारी वन विभाग, नगर निगम जलकल विभाग के अवर अभियंता शेषमणि यादव आदि अधिकारियों के साथ जिला भूगर्भ जल समिति की बैठक की।
बैठक में जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद द्वारा घरेलू एवं कृषि उपयोग के लिये कूप रजिस्ट्रीकरण, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, एनओसी नवीनीकरण के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त 32 आवेदनों के निस्तारण के लिए बैठक की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि किस प्रकार से भूजल स्तर में उत्कृष्ट सुधार किया जा सके। जिन लोगों द्वारा अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है या जिनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। वहां बोरवेल सीलिंग करते हुए दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तालाबों का बाह्य सौंदर्यीकरण होना चाहिए। उससे भी अधिक आवश्यक है कि जनपद में जहां-जहां तालाब बने हैं। उनका निरीक्षण करते हुए तालाबों द्वारा कितना भूजल रिचार्ज हो रहा है। इसकी जानकारी प्राप्त की जाएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि वह जल्द ही तालाबों का औचक निरीक्षण करेंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत घरेलू या कृषि उपयोग के लिए कूप के रजिस्ट्रीकरण,कूप अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, वेधन अभिकरण के रजिस्ट्रीकरण, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक, अवसंरचनात्मक, सामूहिक उपभोक्ता उपयोग के लिए कूप के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए प्राप्त कुल आवेदनों का निस्तारण किया गया। जिसमें पंजीकरण के 14 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें 11 आवेदन स्वीकृति और 3 अस्वीकृति किए गए। अनापत्ति नवीनीकरण के 12 आवेदन में 7 आवेदन स्वीकृति और 5 अस्वीकृत किए। अनापत्ति नवीनीकरण के 6 आवेदन में 5 आवेदन स्वीकृति और 1 अस्वीकृत किया। इस प्रकार कुल 32 आवेदनों में से 23 पर स्वीकृति व 9 पर अस्वीकृति मिली।
बैठक में अवगत कराया गया कि गत बैठक में अवैध रूप से संचालित आरओ प्लांट,कार धुलाई सेंटर से हो रहे भूजल दोहन की प्राप्त शिकायतों के क्रम में 15 दिन का समय देते हुए स्वयं बोरवेल का कनेक्शन बंद कर दें। इसका कार्यालय को शपथ पत्र न देने वाली शिकायतों पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में गत माह शिकायतों के माध्यम से कुल दिए गए 5 नोटिस में 5 आरओ प्लांट को सील करते हुए 2 लाख रुपए का जुर्माना रोपित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त सभी इकाइयों से अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण की शर्तों के अनुपालन में किए जाने वाले भूजल रिचार्ज के लिए जल संचयन, जल शक्ति केंद्र के विकास कार्यों को कराए जाने के लिए आच्छादित होने वाली धनराशि का व्यय लागत अनुसार ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें।
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