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तिरुवनंतपुरम2 मिनट पहले

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कोर्ट ने TDB से उसके प्रबंधन में आने वाले सभी रुकने की जगहों समेत सभी मंदिरों में लगाए गए फ्लेक्स बोर्ड्स की जानकारी मांगी है।

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मंदिरों में फ्लैक्स बोर्ड लगाकर राज्य सरकार या त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) को बधाई या राजनीतिक संदेश देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भक्त मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं; न कि मुख्यमंत्री, विधायकों या TDB के सदस्यों का चेहरा देखने।

दरअसल, केरल के अलप्पुझा जिले में चेरथला के पास थुरवूर महाक्षेत्रम मंदिर में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, मंत्री वीएन वासवन, क्षेत्रीय विधायक और TDB अध्यक्ष की फोटो वाले फ्लैक्स बोर्ड लगे थे। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में शिकायत की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में TDB और अन्य संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट बोला- भक्तों के पैसों को फ्लैक्स बोर्ड लगाने में न लगाएं जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्ण एस की बेंच ने मामला में सुनवाई की। इस पर बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह मत समझिए कि आप (TDB) मंदिरों के मालिक हैं।

बोर्ड एक ट्रस्टी है, जो सिर्फ मंदिर के मैनेजमेंट का काम करता है। थुरावूर मंदिर सबरीमाला तीर्थ यात्रा के दौरान रुकने की जगह है, इसलिए भक्तों को सुविधाएं देना TDB की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि भक्तों से मिले पैसों को फ्लैक्स बोर्ड लगाने के काम में नहीं लगाया जाना चाहिए।

कोर्ट ने TDB से उसके प्रबंधन में आने वाले सभी रुकने की जगहों समेत सभी मंदिरों में लगाए गए फ्लेक्स बोर्ड्स की जानकारी मांगी है।

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