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ध्रुव राठी
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साकेत कोर्ट ने 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने विकास सांक्रित्यायन की ओर से दायर मानहानि मामले में यह वारंट जारी किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी के भाजपा आईटी सेल पार्ट-2 वीडियो को लेकर यह मामला दर्ज कराया गया था।


साकेत कोर्ट ने साल 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को नया समन जारी किया था। कोर्ट में कहा गया था कि राठी पिछले सात साल से ऑस्ट्रिया में रह रहे हैं और इन दिनों दिल्ली में चल रहे प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए भारत आए हैं।

न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आईटी सेल के सदस्य विकास पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। विकास पांडे ने अदालत से ध्रुव राठी को नया समन जारी करने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि शिकायतकर्ता पिछले कई साल से ध्रुव राठी तक समन पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।

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