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Dhruv Rathee News: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में जमानती वारंट जारी किया है. यह मामला शिकायतकर्ता विकास सांक्रित्यायन की ओर से दायर किया गया था. शिकायतकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी के वीडियो ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ को लेकर उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी. कोर्ट के इस कदम से मामले में ध्रुव राठी की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
वर्ष 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को वारंट जारी.(फाइल फोटो)
Dhruv Rathee News: यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुसीबत बढ़ गई है. 8 साल पुराने मामले में ध्रुव राठी के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने साल 2018 के मानहानि मामले में उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. यह मामला विकास सांक्रित्यायन उर्फ विकास पांडे की ओर से दायर शिकायत से जुड़ा है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी के ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ वीडियो को लेकर यह मामला दर्ज कराया गया था. पिछली सुनवाई में अदालत ने समन की तामील के लिए दस्ती सेवा की अनुमति भी दी थी. आज यानी 17 अक्टूबर को मामले की सुनवाई थी.
साकेत कोर्ट ने ने 12 अक्टूबर को पारित आदेश में ध्रुव राठी के गुरुग्राम स्थित आवास पर समन भेजने की प्रक्रिया नए सिरे से आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी. साथ ही शिकायतकर्ता को प्रोसेस सर्वर के साथ जाने की इजाजत दी गई, ताकि समन की तामील कराई जा सके. शिकायतकर्ता पक्ष के मुताबिक, ध्रुव राठी को उनके आवास पर समन की भौतिक रूप से तामील करा दी गई थी.
इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट सुशांत कुमार ने ध्रुव राठी के घर पहुंचकर ये नोटिस दिया था. उन्होंने एक वीडियो में कहा कि ये मामला 2018 का है. उन्होंने ध्रुव राठी को फोन किया गया, लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया, जिसके बाद सोसायटी के सिक्योरिटी गार्ड की मदद से घर के बाहर नोटिस चस्पा दिया गया.
क्या है यह मामला
गौरतलब है कि यह मामला कई वर्षों से लंबित है. शिकायतकर्ता विकास पांडे ने ध्रुव राठी के खिलाफ कथित आपराधिक मानहानि को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. मामला ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ नाम के वीडियो से जुड़ा है. शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि ध्रुव राठी को समन की तामील कराने के कई प्रयास किए गए, लेकिन 2019 से इस प्रक्रिया में कठिनाइयां आती रहीं.
शिकायतकर्ता की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि ध्रुव राठी आमतौर पर भारत से बाहर रहते हैं और उनकी अनुपस्थिति के कारण अदालती कार्यवाही आगे बढ़ाने में परेशानी हुई. हालांकि, यह शिकायतकर्ता पक्ष का दावा है, जिसे मामले के आधिकारिक रिकॉर्ड के संदर्भ में देखा जाना चाहिए.
इस प्रकरण का संबंध दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी रहा है. इसी वीडियो को रीट्वीट करने के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष माफी मांगनी पड़ी थी. इस घटनाक्रम ने उस समय भी मामले को चर्चा में ला दिया था.
वहीं, वकील अमिता सचदेवा ने साकेत कोर्ट में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. उन्होंने बीते दिनों कहा था कि यह मामला एक वीडियो में भगवान राम और माता सीता के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक बातें कहने से जुड़ा है. याचिका में कोर्ट से भविष्य में ऐसे कंटेंट पर रोक और हर्जाने की मांग की गई है. मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी.
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