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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के शेयर बेचने से संबंधित एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता परिनय शर्मा पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।


जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि याचिकाकर्ता ने मुंबई हाईकोर्ट में पहले से लंबित इसी मामले की जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट में नहीं दी थी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने इसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। यह रकम दो सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन को देनी होगी। याचिका में आरोप था कि आईएफसीआई ने 2015-16 में एनएसई के 11.25 लाख शेयर करीब 440.93 करोड़ रुपये में बेचे थे। परिनय शर्मा ने शेयरों को कम कीमत पर बेचने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। पीठ ने आरोपों की मेरिट पर सुनवाई नहीं की, बल्कि जानकारी छिपाने को आधार बनाया। संवाद

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