नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने हर रजिस्टर्ड डॉक्टर को केंद्रीय स्तर पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UID) देने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत एक बार राज्य मेडिकल रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होने के बाद डॉक्टर को देश के किसी दूसरे राज्य में प्रैक्टिस करने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। यह प्रस्ताव डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस लाइसेंस से जुड़े 2026 के ड्राफ्ट नियमों में रखा गया है। इसके मुताबिक, राज्य मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद NMC का एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड (EMRB) डॉक्टर को UID जारी करेगा। यह नंबर डॉक्टर को नेशनल मेडिकल रजिस्टर (NMR) में रजिस्टर्ड करेगा और उन्हें देशभर में प्रैक्टिस करने की अनुमति देगा। डॉक्टर पर कार्रवाई भी पूरे देश में दिखेगी NMC ने प्रस्तावित NMR में डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन की जानकारी, लाइसेंस की स्थिति और अनुशासनात्मक कार्रवाई का रिकॉर्ड रखने की बात कही है। अगर किसी डॉक्टर पर पेशेवर लापरवाही, गलत आचरण या मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला सामने आता है, तो संबंधित राज्य मेडिकल काउंसिल इसकी जांच करेगी। अगर किसी दूसरे राज्य की काउंसिल डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो उसका रिकॉर्ड NMR में अपडेट किया जाएगा। साथ ही, यह जानकारी डॉक्टर के मूल राज्य के मेडिकल रजिस्टर में भी अपने आप दर्ज हो जाएगी। लाइसेंस 5 साल के लिए वैध प्रस्ताव के मुताबिक, डॉक्टर का मेडिसिन प्रैक्टिस लाइसेंस 5 साल तक वैध रहेगा। अवधि खत्म होने के 3 महीने के भीतर रिन्यू नहीं कराने पर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन इनएक्टिव कर दिया जाएगा और वह प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। यह स्थिति नेशनल मेडिकल रजिस्टर में भी अपने आप अपडेट हो जाएगी। आईएमए के डायरेक्टर अनिल नायक ने बताया कि नए प्रस्ताव के तहत ‘यूनिफाइड पैन इंडिया रजिस्ट्रेशन पोर्टल’ तैयार किया जाएगा। जिन राज्यों के पास पहले से डिजिटल रजिस्ट्रेशन व्यवस्था है, उन्हें इस राष्ट्रीय पोर्टल से जोड़ा जाएगा। पुराने डॉक्टरों को भी मिलेगा UID जो डॉक्टर पहले से इंडियन मेडिकल रजिस्टर या राज्य मेडिकल रजिस्टर में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनके पास UID नहीं है, उनके लिए एक बार का अपडेट अभियान चलाया जाएगा। वे EMRB पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट कर UID ले सकेंगे। इसके लिए EMRB की ओर से कोई फीस नहीं ली जाएगी।
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