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खोड़ा। नगरपालिका परिषद भवन स्वामियों को गृहकर/संपत्तिकर जमा करने पर एकमुश्त समाधान योजना लाया है। ओटीएस 15 अगस्त से 15 नवंबर तक लागू रहेगी और इसमें गृहकर पर ब्याज माफ किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य है।


नगरपालिका परिषद के कर अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि बकायेदार भवन स्वामियों से वसूले जाने वाले 12 प्रतिशत ब्याज में एकमुश्त समाधान योजना के तहत शत-प्रतिशत ब्याजमाफी की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित गृहस्वामी को नगरपालिका परिषद कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। वर्ष 2018 से जिन संपत्तियों का गृहकर जमा नहीं कराया गया है। उनके स्वामियों से योजना के तहत बकाया कर जमा कराने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में करीब 40 हजार संपत्तियां गृहकर के दायरे में हैं। इनमें से अब तक करीब 16 हजार भवन स्वामियों ने आठ करोड़ गृहकर जमा कराया है। वहीं, पांच हजार से अधिक ऐसे बड़े बकायेदारों को भी चिह्नित किया है, जिन्होंने आज तक एक बार भी कर जमा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि अभी तक कुछ लोग गृह स्वामियों को भ्रमित कर रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही तो गृहकर माफ हो सकता है या उसे जमा करना जरूरी नहीं है। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। नगर पालिका के नियमों के तहत संपत्तिकर देना अनिवार्य है। यदि गृहस्वामियों ने समय पर कर जमा नहीं किया तो नगरपालिका की ओर से रिकवरी का भी प्रावधान है।

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