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CJI Suryakant Samay Raina News: सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने शुक्रवार को कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने रैना समेत अन्य कॉमेडियनों को दिव्यांगों के लिए काम करने पर ये राहत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना ने आखिर ऐसा क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत इतने खुश हो गए उन्होंने उसके खिलाफ सारी एफआईआर रद्द करने का आदेश दे दिया. रैना के साथ कोर्ट ने इस मामले में बाकी कॉमेडियनस को भी राहत दी है. असल में सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग लोगों को लेकर किए गए कथित असंवेदनशील मजाक के मामले में समय रैना और चार अन्य कॉमेडियनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उनसे जुड़ी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ में सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी.मोहना शामिल थे. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी गलती सुधारने के लिए ईमानदार प्रयास करता है तो उसके सकारात्मक नतीजे सामने आते हैं. सीजेआई सूर्यकांत ने समय रैना और अन्य आरोपियों को लेकर कहा कि वे बहुत होनहार युवा हैं और अगर उन्होंने सकारात्मक दिशा में काम शुरू कर दिया है तो नतीजा भी सकारात्मक होगा.
दिव्यांगों के लिए किया ये काम
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में समय रैना और अन्य लोगों की ओर से उठाए गए कदमों को अहम माना. अदालत ने गौर किया कि उन्होंने 14 से 16 मार्च 2026 तक दिव्यांगजनों के लिए शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की थी. इस आयोजन के जरिए दिव्यांग लोगों के साथ काम करने वाले संगठनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की गई. इसके अलावा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए फंड जुटाने वाले कुछ और कार्यक्रम आयोजित करने की भी बात कही गई. इन कार्यक्रमों में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से प्रभावित लोगों को शामिल करने और उनके लिए आर्थिक मदद जुटाने की इच्छा भी जताई गई.
NGO से भी किया संपर्क
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी तारीफ की कि समय रैना और अन्य आरोपियों ने क्योर फाउंडेशन के साथ सकारात्मक और रचनात्मक बातचीत की. दोनों पक्षों के बीच एसएमए के बारे में जागरूकता फैलाने और एसएमए वॉरियर्स की उपलब्धियों को सामने लाने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते समय आरोपियों को एनजीओ से मार्गदर्शन लेना चाहिए और एसएमए वॉरियर्स की भागीदारी के लिए उनकी सहमति भी सुनिश्चित करनी चाहिए.
पहले कोर्ट ने लगाया था 3 लाख रुपये का जुर्माना
यह राहत अचानक नहीं मिली है. इससे पहले जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और अन्य कॉमेडियनों पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने तब नाराजगी जताई थी कि पहले दिए गए निर्देशों के मुताबिक दिव्यांग लोगों को अपने कार्यक्रमों में शामिल करने की दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए. अदालत ने उन्हें दिव्यांगजनों के लिए जागरूकता और फंड जुटाने वाले कार्यक्रम करने को कहा था. अब कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने बाद में इन निर्देशों का पालन करने की दिशा में वास्तविक प्रयास किए हैं.
कोर्ट ने क्यों रद्द कीं FIR?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों और याचिकाकर्ता एनजीओ के बीच हुई रचनात्मक बातचीत और दिव्यांगजनों के लिए किए गए प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. कोर्ट को लगा कि इन कदमों से पहले दिए गए निर्देशों का उचित तरीके से पालन हुआ है. पीठ ने कहा कि आरोपियों से उम्मीद की जाती है कि वे आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे, जिनसे दिव्यांग लोगों की गरिमा, सम्मान और उनके प्रति जागरूकता को बढ़ावा मिले. इसके बाद कोर्ट ने समय रैना, विपुल गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही खत्म कर दी और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दीं.
₹12.5 करोड़ जुटाने का भी किया जिक्र
सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि उनके शो के जरिए पहले ही करीब 12.5 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है, जिसे दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा चार और फंड जुटाने वाले कार्यक्रम प्रस्तावित हैं. यानी जिस विवाद की शुरुआत दिव्यांग लोगों को लेकर किए गए असंवेदनशील मजाक से हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाद में किए गए सुधारात्मक प्रयासों को महत्व दिया. कोर्ट ने साफ किया कि आगे भी इन युवाओं से दिव्यांगजनों के सम्मान और जागरूकता के लिए काम जारी रखने की उम्मीद है.
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अरुण बिंजोला वर्तमान में News18 हिंदी में एसोसिएट एडिटर के पद पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वह करीब 19 वर्षों से काम कर रहे हैं, जिसमें 13 वर्षों से अधिक समय डिजिटल मीडिया में बी…
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