Image Slider

न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए एफएसएसएआई के आदेश पर प्रथम दृष्टया आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि कंपनी का पक्ष सुने बिना इस तरह का आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था।


दिल्ली हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एफएमसीजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के 3 अगस्त के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। एफएसएसएआई ने अपने आदेश में डाबर को “100% प्योर”, “100% नेचुरल”, “100% प्योरिटी गारंटीड” और “100% ऑर्गेनिक” जैसे दावों वाले कई खाद्य उत्पादों की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया था।


———-

🔸 स्थानीय सूचनाओं के लिए यहाँ क्लिक कर हमारा यह व्हाट्सएप चैनल जॉइन करें।

 

Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Ghaziabad365 || मूल प्रकाशक ||