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सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को 20 जुलाई के संसद मार्च में छात्रों पर कथित पैलेट गन चलाने के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस असाधारण स्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है। जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत देने वाले पुलिस नियमों को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इस पर रोक लगाने का आदेश देना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि प्रदर्शन में घायल सभी लोगों को अच्छी और पूरी चिकित्सा सुविधा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर SOP को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। 20 जुलाई के संसद मार्च की 2 तस्वीरें… खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है।

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