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चित्रकूट जिले में एक जिला एक व्यंजन के तहत मावा (खोया) को चुना गया था. जिसको लेकर अब चित्रकूट का खोया जिला नहीं बल्कि देश विदेश तक अपनी पहचान बनाने जा रहा है. इसमें यूपी सरकार की ओर से संचालित एक जनपद एक व्यंजन वित्त पोषण सहायता योजना ओडीओसी के तहत चित्रकूट जिले के चयनित उत्पाद मावा के उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इसका लाभ चित्रकूट के लोग ले सकते है.

चित्रकूटः हर शहर में खान पान के अलग अलग व्यंजन मशहूर होते हैं. ऐसे ही चित्रकूट जिले में एक जिला एक व्यंजन के तहत मावा (खोया) को चुना गया था. जिसको लेकर अब चित्रकूट का खोया जिला नहीं बल्कि देश विदेश तक अपनी पहचान बनाने जा रहा है. इसमें यूपी सरकार की ओर से संचालित एक जनपद एक व्यंजन वित्त पोषण सहायता योजना ओडीओसी के तहत चित्रकूट जिले के चयनित उत्पाद मावा के उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इसका लाभ चित्रकूट के लोग ले सकते है.

मिलेगा अनुदान

जानकारी के लिए बता दे की योजना के तहत अलग अलग अनुदान भी दिया जाएगा. जिसमें 25 लाख रुपये तक की परियोजना पर 25 प्रतिशत या अधिकतम 6.25 लाख रुपये की सहायता मिलेगी. वही 25 लाख से 50 लाख रुपये तक की परियोजना पर 20 प्रतिशत या 6.25 लाख रुपये तथा 50 लाख से 1.50 करोड़ रुपये तक की परियोजना पर 10 प्रतिशत या 10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी.

वहीं इस संबंध में चित्रकूट के उप आयुक्त उद्योग चंद्र प्रकाश पटेल ने लोकल 18 को जानकारी में बताया कि इस योजना के माध्यम से मावा आधारित उद्योग, व्यवसाय और नई इकाइयों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें जिले के उद्यमी, संस्थाएं तथा नए व्यवसायी इस योजना का लाभ उठाने के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक लोग एमएसएमई विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करके इसका लाभ ले सकते हैं.

आवेदक के लिए जरूरी दस्तावेज

उन्होंने आगे की जानकारी में बताया कि योजना के आवेदन करने वाले लोगों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए. इसके लिए किसी शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं रखी गई है. साथ ही, आवेदक ने केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ पहले प्राप्त नहीं किया होना चाहिए. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पात्रता संबंधी शर्तों का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. इसके साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर, महिला एवं दिव्यांगजन जैसी विशेष श्रेणियों के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन आवेदन में संलग्न करना होगा. योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए व्यापारी जिला उद्योग कार्यालय में संपर्क कर सकते है.

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Rajneesh Kumar Yadav

मैं रजनीश कुमार यादव, 2019 से पत्रकारिता से जुड़ा हूं. तीन वर्ष अमर उजाला में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया. तीन वर्षों से न्यूज18 डिजिटल (लोकल18) से जुड़ा हूं. ढाई वर्षों तक लोकल18 का रिपोर्टर रहा. महाकुंभ 2025 …और पढ़ें

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