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• पात्र लाभार्थी तय समय पर राशन लें, किसी भी शिकायत पर तत्काल करें संपर्क: अमित तिवारी

• 6 जुलाई से शुरू होगा खाद्यान्न वितरण, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मिलेगा निशुल्क गेहूं-चावल

• टोकन व्यवस्था, ई-पॉस मशीन और मोबाइल ओटीपी से होगा पारदर्शी वितरण, अधिकारियों को दिए गए निगरानी के निर्देश

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जुलाई माह के लिए जनपद के सभी पात्र राशन कार्डधारकों को 6 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार इस बार भी खाद्यान्न वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ ई-पॉस मशीन, टोकन व्यवस्था और मोबाइल ओटीपी प्रणाली के माध्यम से कराया जाएगा, ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को निर्धारित मात्रा में राशन समय से उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं एवं 14 किलोग्राम चावल नि:शुल्क दिया जाएगा, जबकि पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं एवं 2 किलोग्राम चावल का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा अंत्योदय कार्डधारकों को अप्रैल, मई और जून 2026 की पहली तिमाही के सापेक्ष तीन किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुल 54 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चीनी वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा लागू नहीं होगी और लाभार्थियों को अपनी मूल उचित दर दुकान से ही चीनी प्राप्त करनी होगी।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि सभी उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न वितरण प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। भीड़ को नियंत्रित करने और वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए उचित दर विक्रेता प्रतिदिन सीमित संख्या में टोकन जारी करेंगे। आवश्यकता और ई-पॉस मशीन से होने वाले वितरण की गति के अनुसार टोकनों की संख्या में परिवर्तन भी किया जा सकेगा। वितरण प्रक्रिया के दौरान संबंधित नोडल अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे, जिससे पूरी व्यवस्था पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। उन्होंने बताया कि मोबाइल ओटीपी के माध्यम से राशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है। वहीं पोर्टेबिलिटी व्यवस्था के तहत दूसरे उचित दर विक्रेता से राशन प्राप्त करने की सुविधा संबंधित दुकान पर उपलब्ध स्टॉक तक ही सीमित रहेगी। उन्होंने सभी राशन कार्डधारकों से अपील की कि वे निर्धारित समय पर अपनी उचित दर दुकान पर पहुंचकर नियमानुसार खाद्यान्न प्राप्त करें और वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में सहयोग दें।

अमित तिवारी ने कहा कि सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वितरण कार्यक्रम की पूरी सूचना पहले से अपनी दुकानों पर चस्पा करें, ताकि लाभार्थियों में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो। साथ ही सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए और कहीं भी किसी प्रकार की अनियमितता न होने पाए। उन्होंने यह भी बताया कि जनपद की सभी उचित दर दुकानों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त उन लाभार्थियों की सूची भी अनिवार्य रूप से चस्पा की जाएगी, जिनके आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बने हैं। ऐसे पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड जारी कराने के बाद ही उन्हें खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।

सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों को इसकी नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि यदि किसी भी राशन कार्डधारक को खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की असुविधा, शिकायत या अनियमितता का सामना करना पड़ता है तो वह संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी अथवा जिला पूर्ति कार्यालय से तत्काल संपर्क कर सकता है। शिकायत मिलने पर उसका तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि खाद्यान्न वितरण पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से हो, ताकि किसी भी पात्र परिवार को उसके अधिकार से वंचित न होना पड़े।

  • शिकायत एवं संपर्क बॉक्स
    राशन वितरण से संबंधित शिकायत के लिए इन अधिकारियों से करें संपर्क।
  • तहसील मोदीनगर
    क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विनोद भारती – 9528871403
  • मोदीनगर शहर
    क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी स्वेज पंवार – 9720577155
    पूर्ति निरीक्षक दीपा वर्मा – 8272829626
  • ब्लॉक भोजपुर
    पूर्ति निरीक्षक हेमलता – 7408137240
  • मुरादनगर (शहर एवं ग्रामीण)
    पूर्ति निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह – 9453418386
  • तहसील लोनी
    क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विशाल यादव – 7906871761
    पूर्ति निरीक्षक आनंद स्वरूप त्रिपाठी – 9984450573
  • तहसील सदर
    क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी प्रिया तिवारी – 6394555683
  • नगर क्षेत्र प्रथम एवं ब्लॉक रजापुर
    पूर्ति निरीक्षक सत्यप्रकाश मालवीय – 8010287829
  • नगर क्षेत्र द्वितीय एवं ट्रांस हिंडन
    पूर्ति निरीक्षक नूर फातिमा – 8081205222
  • जिला पूर्ति कार्यालय, गाजियाबाद (कार्यालय समय)                                                                                                                                                                                                                 
    जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी

    दूरभाष : 0120-3761964शासन के निर्देशानुसार जनपद गाजियाबाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जुलाई माह का नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण 6 जुलाई से 20 जुलाई तक पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा। सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वितरण प्रक्रिया की लगातार निगरानी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक करेंगे, ताकि किसी भी पात्र लाभार्थी को किसी प्रकार की असुविधा न हो। यदि किसी कार्डधारक को राशन वितरण में कोई समस्या या अनियमितता दिखाई देती है तो वह तत्काल संबंधित अधिकारी अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में शिकायत दर्ज कराए। शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक पात्र परिवार को उसका अधिकार समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ मिले। साथ ही सभी पात्र लाभार्थी आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी अवश्य प्राप्त करें, इसके लिए उचित दर दुकानों पर आवश्यक सूचनाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
    अमित तिवारी
    जिला पूर्ति अधिकारी

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