Nishad Raj Boat Subsidy Scheme UP: उत्तर प्रदेश सरकार मछुआ समुदाय के लोगों को रोजगार से जोड़ने और आर्थिक मदद देने के लिए ‘निषाद राज बोट सब्सिडी योजना’ चला रही है. इस योजना के तहत नदी किनारे रहने वाले निषाद और मल्लाह वर्ग के लोगों को नई नाव खरीदने पर 60% तक का तगड़ा अनुदान दिया जा रहा है. योजना का लाभ उठाने के लिए मत्स्य पालन विभाग की वेबसाइट पर 28 जून तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आइए जानते हैं इस सरकारी योजना की पूरी डिटेल और आवेदन का तरीका.
‘निषाद राज बोट सब्सिडी योजना’ का उठाए फायदा
फिरोजाबाद मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी गौरव सिन्हा ने बताया कि विभाग द्वारा नाविकों और बोटिंग करने वाले लोगों के लिए ‘निषाद राज बोट सब्सिडी योजना’ चलाई जा रही है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य यमुना और अन्य नदियों के किनारे रहने वाले निषाद, मल्लाह और कश्यप समाज के उन लोगों की मदद करना है, जो बोटिंग के जरिए ही अपना घर-परिवार चलाते हैं. योजना के तहत नई बोट खरीदने के लिए सामान्य और अनुसूचित वर्ग के लोगों को 50% से लेकर 60% तक का भारी अनुदान दिया जा रहा है. आवेदन मिलने के बाद विभाग सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच करेगा और फिर सीधे खाते में सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा.
आधिकारिक वेबसाइट पर करें आवेदन
जो भी इच्छुक व्यक्ति या नाविक भाई इस बोट सब्सिडी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे मत्स्य पालन विभाग की विभागीय वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन करने के लिए आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.fisheries.up.gov.in पर जाना होगा. फॉर्म भरते समय अपने सभी जरूरी पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति से जुड़े जरूरी कागजात अपलोड करना अनिवार्य है ताकि जांच सही से हो सके. इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 जून तय की गई है.
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