Om Prakash Rajbhar: कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया है. अब 16 मई की तारीख को हाजिर होना होगा. आखिर ऐसा क्या कर दिया मंत्री ओपी ने और क्या है गैरजमानती वारंट? जानते हैं सब.
ओपी राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट.
अब 16 को होना होगा हाजिर
बता दें, इस मामले में हाजिरी के लिए 16 मई 26 की तारीख तय की है. मामला हलधरपुर क्षेत्र के रतनपुरा बाजार का है. एसआई रुद्रभान पांडेय की तहरीर पर ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. वादी का कहना था कि लोकसभा निर्वाचन 2019 में उड़नदस्ता टीम में उनकी ड्यूटी थी.
यह है मामला
17 मई 2019 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कार्यकर्ताओं से भाजपा नेताओं को गाली देते हुए और जूता मारने की बात कही थी. इससे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ-साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ. इस शिकायत पर हलधरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ. जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. मामले में आरोप तय होना है, लेकिन कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. जिसपर उनके विरुद्ध गैरजमानती जमानती वारंट जारी किया है.
क्या होता है गैरजमानती वारंट?
गैरजमानती वारंट (NBW) एक गंभीर कानूनी प्रक्रिया होती है, जिसमें पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि आरोपी को गिरफ्तार कर सीधे अदालत में पेश किया जाए. इस स्थिति में आरोपी को तुरंत जमानत मिलने की गारंटी नहीं होती और कोर्ट के सामने पेश होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय होती है.
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Kavya Mishra is working with News18 Hindi as a Senior Sub Editor in the regional section (Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana and Himachal Pradesh). Active in Journalism for more than 7 years. She started her j…और पढ़ें
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