Rampur News: उत्तर प्रदेश में रहने वाले दिव्यांगों के लिए अच्छी खबर है. दिव्यांगजन भरण पोषण योजना के तहत इन लोगों को हर महीने एक हजार रुपये दिए जा रहे हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इन लोगों को इसके लिए इधर-उधर नहीं भागना पड़ेगा, बल्कि घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे.
इस योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को हर महीने 1000 रुपये की पेंशन दी जा रही है. इस तरह हर तीन महीने में 3 हजार रुपए खाते में भेज दिए जााते हैं. यह रकम उनके लिए एक सहारा बनती है, जिससे वे अपने रोजमर्रा के छोटे-मोटे खर्च आसानी से पूरे कर सकें. दवा, खाने-पीने और जरूरी जरूरतों में यह पैसा काफी मदद करता है. जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रतिभा पाल के मुताबिक, दिव्यांगजन भरण पोषण योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं. इसमें आवेदक की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और उसके पास कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाणपत्र होना जरूरी है. इसके अलावा आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और आय प्रमाणपत्र भी होना चाहिए.
इसके साथ ही आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है क्योंकि पेंशन की रकम सीधे खाते में ट्रांसफर की जाती है. इससे प्रक्रिया पारदर्शी रहती है और पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचता है. अब आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है. इसके लिए sspy-up.gov.in वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन किया जा सकता है. आवेदन के दौरान जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होता है, जिससे समय की भी बचत होती है.
आवेदन जमा करने के बाद करीब तीन महीने तक दस्तावेजों की जांच होती है. अगर सभी जानकारी सही पाई जाती है तो पेंशन की रकम सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है. अगर किसी को ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी होती है तो वह जिले के विकसित भवन स्थित दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय कमरा नंबर 21 में जाकर मदद ले सकता है. वहां कर्मचारी लोगों की सहायता करते हैं ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाए.
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Kavya Mishra is working with News18 Hindi as a Senior Sub Editor in the regional section (Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana and Himachal Pradesh). Active in Journalism for more than 7 years. She started her j…और पढ़ें
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