इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए बालिगों की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर बड़ा संदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी वयस्क व्यक्ति को यह तय करने का अधिकार केवल स्वयं को है कि वह किसके साथ रहे, किससे विवाह करे और अपना जीवन कैसे जिए. पुलिस द्वारा ऐसे मामलों में हस्तक्षेप या जोड़ों की जांच करना गलत है और इसे बंद किया जाना चाहिए. यह मामला सहारनपुर से जुड़ा है, जहां दर्ज एफआईआर को कोर्ट ने रद्द करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला.
यह मामला एक युवा बालिग जोड़े से जुड़ा है जिन्होंने 10 दिसंबर 2025 को देहरादून के एक मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह किया था. लड़की के पिता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में ही उसकी उम्र 18 वर्ष 11 महीने बताई गई थी, जिसकी पुष्टि अदालत ने हाईस्कूल प्रमाणपत्र के माध्यम से भी की. अदालत ने पाया कि जब लड़की स्पष्ट रूप से बालिग है और अपनी मर्जी से अपने पति के साथ गई है, तो ऐसे में पुलिस द्वारा अपराध दर्ज कर जोड़े को परेशान करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर प्रहार है. कोर्ट के अनुसार, ऐसे मामलों में पिता द्वारा केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती थी, लेकिन पुलिस ने इसे संज्ञेय अपराध मानकर जोड़े का पीछा करना शुरू कर दिया, जो पूरी तरह अवैध है.
हाईकोर्ट ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस की इन गलतियों के कारण अदालतों में मुकदमों का बोझ अनावश्यक रूप से बढ़ रहा है. अदालत ने संदेश दिया कि देश के हर नागरिक और संवैधानिक संस्कृति में बालिग होने की आयु का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान किसी भी वयस्क को दूसरे वयस्क की इच्छा पर शासन करने की अनुमति नहीं देता है. इस मामले में सख्ती दिखाते हुए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव (गृह) को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, संबंधित मजिस्ट्रेट को आदेश दिया गया है कि वे पुलिस डायरी में लाल स्याही से इस प्राथमिकी के रद्द होने की प्रविष्टि सुनिश्चित करें और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी इस दंपत्ति के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में खलल न डाले.
About the Author
- व्हाट्स एप के माध्यम से हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- टेलीग्राम के माध्यम से हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- हमें फ़ेसबुक पर फॉलो करें।
- हमें ट्विटर पर फॉलो करें।
———-
🔸 स्थानीय सूचनाओं के लिए यहाँ क्लिक कर हमारा यह व्हाट्सएप चैनल जॉइन करें।
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Ghaziabad365 || मूल प्रकाशक ||



