फिल्म ‘कहानी-2’ से जुड़े कॉपीराइट उल्लंघन मामला बहुत पुराना है, जो साल 2018 में शुरू हुआ था. लेखक, उमेश मेहता ने निर्देशक पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बिना इजाजत के उनकी कहानी का इस्तेमाल किया है. लेखक का आरोप था कि उन्होंने ‘सबक’ की कहानी निर्देशक को साल 2015 में सुनाई थी.
इस मामले में हजारीबाग के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुजॉय घोष के खिलाफ समन जारी किया, जिसके बाद घोष ने झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. सुजॉय घोष ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. निर्देशक ने झारखंड हाई कोर्ट में भी कार्रवाई रद्द करने की अपील की थी लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि प्रथम दृष्टि में मामला कॉपीराइट उल्लंघन का है. ऐसे में निर्देशक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशक के खिलाफ चल रहे मामले की कार्रवाई को रद्द करने का फैसला लिया है. बता दें कि फिल्म कहानी-2 बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. फिल्म का बजट लगभग 25 करोड़ रुपये था और फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 45 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिल्म में विद्या बालन के अभिनय की काफी तारीफ हुई थी. उन्होंने एक ऐसी मां का किरदार निभाया था, जो अकेले ही अपनी बेटी की किडनैपिंग की गुत्थी को सुलझाती है. कहानी-2 का पहला भाग भी बहुत पसंद किया गया, जिसे अकेले ही विद्या बालन ने अपने कंधों पर संभाला था.
फिल्म निर्देशक सुजॉय घोष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में आई फिल्म ‘कहानी-2’ से जुड़े कॉपीराइट उल्लंघन मामले में चल रही कार्रवाई को रद्द करने का फैसला सुनाया है. निर्देशक पर कहानी-2 की कहानी चुराने का आरोप लगा था. पहले केस की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में चली थी, लेकिन फैसले को चुनौती देते हुए निर्देशक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इससे पहले जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने घोष को राहत देते हुए झारखंड कोर्ट में पेशी से छूट दी थी और नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
फिल्म ‘कहानी-2’ से जुड़े कॉपीराइट उल्लंघन मामला बहुत पुराना है, जो साल 2018 में शुरू हुआ था. लेखक, उमेश मेहता ने निर्देशक पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बिना इजाजत के उनकी कहानी का इस्तेमाल किया है. लेखक का आरोप था कि उन्होंने ‘सबक’ की कहानी निर्देशक को साल 2015 में सुनाई थी.
इस मामले में हजारीबाग के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुजॉय घोष के खिलाफ समन जारी किया, जिसके बाद घोष ने झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. सुजॉय घोष ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. निर्देशक ने झारखंड हाई कोर्ट में भी कार्रवाई रद्द करने की अपील की थी लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि प्रथम दृष्टि में मामला कॉपीराइट उल्लंघन का है. ऐसे में निर्देशक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशक के खिलाफ चल रहे मामले की कार्रवाई को रद्द करने का फैसला लिया है. बता दें कि फिल्म कहानी-2 बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. फिल्म का बजट लगभग 25 करोड़ रुपये था और फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 45 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिल्म में विद्या बालन के अभिनय की काफी तारीफ हुई थी. उन्होंने एक ऐसी मां का किरदार निभाया था, जो अकेले ही अपनी बेटी की किडनैपिंग की गुत्थी को सुलझाती है. कहानी-2 का पहला भाग भी बहुत पसंद किया गया, जिसे अकेले ही विद्या बालन ने अपने कंधों पर संभाला था.
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