यह न केवल जमीन के बेहतर उपयोग का रास्ता है, बल्कि प्रदूषण और ट्रैफिक कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है. विशेष रूप से मधुबन बापूधाम योजना के तहत ऐसे भूखंडों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है.
क्या है मिश्रित उपयोग विकास?
सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी नियोजन तकनीक है जिसमें एक ही जमीन पर आवासीय, वाणिज्यिक, कार्यालय, संस्थान और मनोरंजन की सुविधाओं को एक साथ विकसित किया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य शहरी जीवन को गतिशील बनाना है. जब लोगों को शिक्षा, खरीदारी और रोजगार घर के पास ही मिलेंगे, तो सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कम होगा और ईंधन की भी बचत होगी.
मधुबन आवासीय योजना में बड़ा अवसर: आवेदन 25 फरवरी से
जीडीए ने अपनी मधुबन आवासीय योजना के पॉकेट ‘ए’ और ‘बी’ में विशेष रूप से मिश्रित उपयोग वाले भूखंड नियोजित किए हैं. अगर आप निवेश या स्वरोजगार की योजना बना रहे हैं, तो यह आपके लिए सटीक समय है.
आवेदन की तिथि: 25 फरवरी 2026 से 13.03.2026 तक.
नीलामी की तारीख: प्राप्त आवेदनों के लिए आवंटन प्रक्रिया 18 मार्च 2026 को नीलामी के माध्यम से की जाएगी.
कहां-कहां मिल सकती है अनुमति?
प्राधिकरण ने उन क्षेत्रों को स्पष्ट किया है जहां मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जाएगी:
महायोजना: महायोजना के भीतर चिह्नित विशेष क्षेत्र.
चौड़ी सड़कें: 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित भूखंड.
बाजार स्ट्रीट: 18 मीटर से कम चौड़ी अधिसूचित बाजार सड़कें (नियमों के अधीन).
TOD जोन्स: ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन्स में भी इसकी अनुमति होगी.
विकास के कड़े मानक और नियम
जीडीए ने इस विकास को व्यवस्थित रखने के लिए सख्त मानक तय किए हैं:
क्षेत्रफल का अनुपात: मुख्य उपयोग (जैसे घर) 33% से अधिक होना चाहिए, जबकि अन्य सहायक उपयोग (दुकान/ऑफिस) 66% से कम होने चाहिए. ध्यान रहे कि सहायक उपयोग का क्षेत्रफल मुख्य उपयोग से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
FAR के नियम: स्वीकृत ले-आउट वाले भूखंडों पर 2.50 बेस एफ.ए.आर (FAR) मिलेगा. इसके अलावा सड़क की चौड़ाई के हिसाब से क्रय योग्य एफ.ए.आर भी उपलब्ध होगा.
कोई सीमा नहीं: भूखंड के न्यूनतम क्षेत्रफल और भवन की ऊंचाई पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं रखा गया है, जो बिल्डर्स के लिए राहत की बात है.
पार्किंग और सेट-बैक: पार्किंग की व्यवस्था उपयोग के प्रतिशत के आधार पर होगी और न्यूनतम सेट-बैक उच्चतम उपयोग के नियमों के अनुसार ही तय होगा.
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