उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। जिले में आगामी त्योहारों और विभिन्न परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बीएनएसएस-2023 की धारा-163 लागू कर दी गई है। यह निषेधाज्ञा 18 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी। कार्यवाहक एडिशनल पुलिस कमिश्नर (अपराध एवं मुख्यालय) राजेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 6 अप्रैल को रामनवमी, 10 अप्रैल को महावीर जयंती, 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती, 17 अप्रैल को चंद्रशेखर जयंती, 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 29 अप्रैल को परशुराम जयंती, 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती और 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण पर्व पड़ रहे हैं। इसके अलावा, विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के विरोध प्रदर्शन तथा बोर्ड व प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। धारा-163 लागू होने के बाद जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 29 बिंदुओं पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं।
• धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में पांच से अधिक लोगों के इकठ्ठा होने पर रोक लगाई गई है।
• किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस या प्रदर्शन के लिए अनुमति आवश्यक होगी।
• परीक्षाओं को देखते हुए डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों और ध्वनि प्रदूषण नियमों (डेसीबल लिमिट) के तहत ही किया जा सकेगा।
• जाति विशेष के व्यक्तियों या समूहों द्वारा किसी भी तरह के भड़काऊ कार्य या गतिविधियों पर सख्त पाबंदी लगाई गई है, जिससे जातीय हिंसा या विवाद उत्पन्न होने की आशंका हो।
• परीक्षा केंद्रों में किसी भी परीक्षार्थी को किताब, नोटबुक, गेस पेपर आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
• कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात बाधित नहीं करेगा और न ही सरकारी या गैर-सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर जाने से रोकेगा।
नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और 18 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति या संगठन इन नियमों का उल्लंघन करता है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और नियमों का पालन करें ताकि त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जा सके।
जनपद में आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए बीएनएसएस-2023 की धारा-163 लागू कर दी गई है, जो 18 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी। यह आदेश कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संभावित अशांति को रोकने के लिए जारी किया गया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति या समूह बिना अनुमति के जुलूस, प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं कर सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों और डीजे के उपयोग पर सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिससे परीक्षाओं और आमजन को कोई असुविधा न हो। यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं।
राजेश कुमार
कार्यवाहक एडिशनल पुलिस कमिश्नर (अपराध एवं मुख्यालय)
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