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गाजियाबाद। जीडीए से बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध रूप से खेतों में काटी जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों को रोकने के लिए जीडीए ने अब स्थल पर जानकारी के लिए चेतावनी बोर्ड लगाने शुरू कर दिए है। ताकि आमजन इन अवैध कॉलोनियों में भवन व भूखंड की खरीदारी रोकी जा सकें। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स के आदेश पर जीडीए प्रवर्तन जोन-3 क्षेत्र के ग्राम मटियाला के पास अनाधिकृत फे्रंड्स कॉलोनी विकसित किए जाने के चलते यहां पर जीडीए ने चेतावनी बोर्ड लगा दिया हैं। बोर्ड में आमजन को सूचित करने के लिए लिखा गया है कि अशोक जैन एवं सचिन चौधरी द्वारा ग्राम मटियाला के समीप अनाधिकृत फ्रेंंड्स कॉलोनी विकसित की जा रही है।

अनाधिकृत फ्रेंड्स कॉलोनी का कोई भी तलपट मानचित्र जीडीए से स्वीकृत नहीं है। यह उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 में दिए गए प्राविधानों का उल्लंघन है एवं अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। जीडीए प्रवर्तन जोन-3 की टीम द्वारा पूर्व में इस अवैध कॉलोनी में बनाई गई सड़क और अवैध भवनो को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने की कार्रवाई गई थी। जीडीए प्रवर्तन जोन-3 द्वारा इस अवैध कॉलोनी में सड़कों एवं भवनों के निर्माण किए जाने पर कभी भी जीडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिर से की जा सकती है।

ऐसे में अवैध कॉलोनी में किसी भी भूखंड या भवन का क्रय-विक्रय करने पर होने वाली धन हांनि एवं धोखाधड़ी के लिए स्वयं खरीदार जिम्मेदार होगा। अनाधिकृत कॉलोनी में भूखंड व भवन क्रय-विक्रय करने पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जीडीए उपाध्यक्ष ने एक्ट के तहत जीडीए सीमा क्षेत्र में अवैध निर्माण पर सतत् निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आमजन को सूचित करने के लिए स्थल पर सूचना बोर्ड लगवाया गया हैं। जिसमें आमजन की जानकारी के लिए सूचना भी प्रदर्शित की गई हैं।




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