गाजियाबाद। विजयनगर क्षेत्र में आवासीय भवन में गर्ग पशु आहार के नाम से व्यवसायिक गतिविधि संचालित करने और दुकान की छत पर अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) टीम ने दोनों को सील कर दिया। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स के अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के आदेश के क्रम में यह कार्रवाई की गई। गुरूवार को जीडीए प्रवर्तन जोन-4 के प्रभारी अधिशासी अभियंता योगेश पटेल की अगुआई में जोन के सहायक अभियंता रूद्रेश शुक्ला, अवर अभियंता योगेश वर्मा, अवर अभियंता सतेंद्र यादव ने जीडीए पुलिस की मौजूदगी में मकान और दुकान पर सीलिंग की कार्रवाई की गई।
जीडीए प्रवर्तन जोन-4 क्षेत्र सेक्टर-9 विजयनगर में भूखंड संख्या ए-558 में मनोज कुमार गर्ग ने आवासीय भवन में गर्ग पशु आहार के नाम से व्यवसायिक गतिविधि संचालित की जा रही थी। इसके अलावा सेक्टर-12 विजयनगर में भूखंड संख्या डी-52 में रेणु, विकास व अन्य द्वारा पूर्व में निर्माण कराई गई अवैध दुकानों की छत पर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा था। इसे भी सील कर दिया गया। जीडीए द्वारा अवैध रूप से निर्माण करने पर निर्माणकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब और स्थल पर किए गए निर्माण से संबंधित स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई।
इसलिए गुरूवार को दुकानों को सील कर दिया गया। जीडीए प्रवर्तन जोन-4 प्रभारी ने निर्माण कर्ताओं को निर्देश दिए कि बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए एवं मानचित्र स्वीकृति के अनुसार ही निर्माण कार्य किया जाए। बिना मानचित्र स्वीकृति के कॉलोनाइजर द्वारा काटी जा रही अवैध कॉलोनियों में भूखंड, फ्लैट न खरीदें। इन अवैध कॉलोनियों में भवनों के मानचित्र स्वीकृत नहीं होते हैं। बिना मानचित्र स्वीकृति के भवन बनाने पर भवन को ध्वस्त करने या सील किया जा सकता हैं।
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