सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 25 दिनों से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता डल्लेवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य पर संज्ञान लिया है. गुरुवार 19 दिसंबर 2024 को डल्लेवाल की हेल्थ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भूइयां की पीठ ने शुक्रवार को भी इस मामले पर सुनवाई की. डल्लेवाल को तत्काल अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है. पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने डल्लेवाल की हेल्थ को लेकर कोर्ट में हलफनामा पेश किया. इसपर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आप उन्हें (डल्लेवाल) अस्थाई अस्पताल में शिफ्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? इस पर पंजाब के एजी गुरमीत सिंह ने बताया कि वह नहीं चाहते कि किसान नेता को किसी तरह के फिजिकल ट्रॉमा का सामना करना पड़े. बता दें कि डल्लेवाल हॉस्पिटल जाने को राजी नहीं हैं. ऐसे में अनशन स्थल पर ही डॉक्टरों की एक टीम को तैनात किया गया है.
पंजाब सरकार की पूरी जिम्मेदारी- सुप्रीम कोर्ट
मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कोर्ट में मौजूद थे. डल्लेवल के ब्लड सैंपल और ECG रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया. मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि डल्लेवाल के हेल्थ को सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी पंजाब राज्य की है. कोर्ट ने आगे कहा कि डल्लेवाल को नजदीकी अस्पताल या फिर टेम्प्रोरी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने पर संबंधित अथॉरिटी निर्णय ले. साथ ही पंजाब के मुख्य सचिव और मेडिकल सुप्रींटेंडेंट को अगली सुनवाई से पहले डल्लेवाल के हेल्थ पर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया है. अब इस मामले पर 2 जनवरी 2025 को अगली सुनवाई होगी.
इरोम शर्मिला का एग्जाम्पल
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब सरकार से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को खनौरी बॉर्डर पर पास के अस्थाई अस्पताल में शिफ्ट करने को कहा, जहां उनके स्वास्थ्य की दिन-रात निगरानी की जा सके. इस बीच, पंजाब के एजी गुरमीत सिंह ने पीठ को बताया किया कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल सहयोग कर रहे हैं और गुरुवार को उनकी ईसीजी एवं खून के नमूने की जांच समेत कई जांच की गई. उन्होंने कहा कि डल्लेवाल की स्वास्थ्य की स्थिति फिलहाल स्थिर है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर को इरोम शर्मिला द्वारा चिकित्सा देखरेख में एक दशक से अधिक समय से जारी विरोध प्रदर्शन का उल्लेख किया और पंजाब सरकार से कहा कि वह डल्लेवाल को स्वास्थ्य जांच कराने के लिए राजी करे.
Tags: Kisan Andolan, National News, Supreme Court
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