Image Slider

नई दिल्ली. संसद परिसर में धक्का-मुक्की के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज करा दी है. वडोदरा के बीजेपी सांसद की तरफ से यह कंप्लेन दर्ज करवाई गई है. बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. हमलोगों ने संसद में पूरे घटनाक्रम के बारे में दिल्ली पुलिस को जानकारी दी है. बीजेपी ने बीएनएस की धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत मामला दर्ज करने का आग्रह किया है. आपको बता दें कि धारा 109 अटेम्ट टू मर्डर की धारा है, धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना का होता है. बीएनएस के इन धाराओं में कोई शख्स दोषी पाया जाता है तो उसे सालों जेल में गुजारनी पड़ती है. ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस क्या एक्शन लेगी?

गुरुवार को बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी की शिकायत करने के बाद कहा कि उन्हें लगता है की वह कानून से ऊपर हैं, गांधी परिवार अपने आप को कानून से ऊपर समझता है. राहुल गांधी ने नागालैंड की महिला सांसद से भी बेहद अहंकारपूर्ण तरीके से बदसलूकी की. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के एक बुजुर्ग सांसद पर शारीरिक हमला करने काम काम किया है. कांग्रेस की हालत अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे हो गई है.

राहुल गांधी के खिलाफ इन धाराओं में शिकायत दर्ज
आपको बता दें कि संसद परिसर में गुरुवार को धक्का-मुक्की के दौरान ओडिशा के बालासोर से सांसद और मोदी सरकार-2 में मंत्री रहे प्रताप सारंगी चोटिल हो गए थे. बीजेपी के फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत भी धक्का-मुक्की में गिर गए और फिर बाद में दोनों को दिल्ली के आरएमल अस्पताल में भर्ती कराया गया. दोनों सांसदों को देखने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे. दोनों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था. शाम होते-होते बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने नई दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी.

क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रविशंकर कुमार कहते हैं, राहुल गांधी पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराने का आवेदन दिया गया है. धारा-109 हत्या का प्रयास, धारा-115 चोट पहुंचाने के इरादे से धक्का देना, धारा-117 जान-बूझकर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाना, धार-125 सुरक्षा को खतरे में डालना, धारा-131 धक्का देना और डराना या धमकाना और धारा-351 धमकी देना होता है. दिल्ली पुलिस अब जांच कर इस मामले में आगे की कार्रवाई कर सकती है. धारा-109 के तहत अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. इसके साथ ही अगर उस व्यक्ति को हमले में चोट लगती है तो दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है. ‘

कुलमिलाकर संसद में आंबेडकर को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, वह थाने तक पहुंच चुका है. बीजेपी के जहां बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर ने मामला दर्ज कराया है वहीं, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, दिग्विजय सिंह औ प्रमोद तिवारी ने भी दलित और बुजुर्ग सांसद मल्लिकार्जुन खरगे से धक्का-मुक्की और उनके साथ खराब व्यवहार करने की शिकायत दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई है. कुलमिलाकर बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के बाद संसद में बीजेपी और कांग्रेस सांसदों में संग्राम छिड़ा हुआ है. इस विवाद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं.

Tags: Delhi police, Parliament news, Rahul gandhi

———-

🔸 स्थानीय सूचनाओं के लिए यहाँ क्लिक कर हमारा यह व्हाट्सएप चैनल जॉइन करें।

 

Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Ghaziabad365 || मूल प्रकाशक ||