कहानी 2020 की है. जब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बहरियाबाद थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की हत्या हुई. इस मामले ने पूरे गांव को दहला दिया. खेत पर गई 17 वर्षीय लड़की का शव गांव से 200 मीटर दूर खून से लथपथ मिला. जांच में पता चला कि आरोपी भीम कुमार ने पहले रेप की कोशिश की और असफल होने पर उसकी हत्या कर दी.
फिर मामले में आया नया मोड़
मामले में नया मोड़ तब लिया, जब यह सामने आया कि पीड़िता के पिता रमेश राम ने गलती से एफआईआर में आरोपी का नाम नहीं लिखा है. यह तकनीकी खामी आरोपी के वकीलों के लिए एक बड़ा हथियार बन गई. लेकिन इस चुनौती को वकील नीरज श्रीवास्तव ने सच्चाई और तर्क के दम पर पूरी ताकत से अदालत में पेश किया. लोकल 18 से बात करते हुए अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने ने कहा, ‘यह मामला बेहद पेचीदा था. एफआईआर में नाम न होने के कारण विपक्ष के वकील ने इसे जोर-शोर से उठाया.’
लोगों ने की खूब मदद
पर गांववालों, परिवार की गवाही और स्थानीय पुलिस की मदद से उन्होंने आरोप पेश कर दिए. अदालत में कुल आठ गवाह पेश किए गए. रमेश राम और उनके परिवार ने तमाम डर के बावजूद गवाही दी. वकील ने गांव वालों और पुलिस के सहयोग को भी सराहा लिया. उन्होंने कहा कि यह उनकी हिम्मत का ही नतीजा है कि न्याय की जीत हुई.
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आरोपी को हुई उम्रकैद
अपर सत्र न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश शक्ति सिंह ने आरोपी भीम कुमार को उम्रकैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. इसके अलावा रेप के प्रयास के लिए 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया. नीरज श्रीवास्तव ने आगे कहा,’यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए प्रेरणा है जो न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं. रमेश राम की बेटी का यह बलिदान अब न्याय की मिसाल बन गया है. यह कहानी न केवल न्याय की जीत है, बल्कि साहस, हिम्मत और सत्य के प्रति वकील और परिवार की अडिग निष्ठा का उदाहरण है.’
नवंबर 2024 में जाकर ये केस खत्म हुआ. केस के वकील नीरज श्रीवास्तव ने इस केस में सफलता हासिल करना एक बड़ी जीत बताई.
Tags: Ghazipur news, Local18, Yoddha
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