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लखनऊः उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में सरकारी कर्मचारी या सरकारी से सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अगले छह महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे. इसे लेकर सरकारी आदेश जारी किया गया. यह आदेश प्रमुख सचिव एम देवरराज ने जारी किया है. आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा तीन की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया है.

योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है. जब उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारी 7 दिसंबर को हड़ताल पर जाने वाले थे. राज्य सरकार ने एसेंशियल सर्विसेस मेंटेनेंस एक्स या ईएसएमए का प्रयोग करते हुए राज्य में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है. बता दें कि राज्य सरकार का यह आदेश प्रदेश सरकार के सभी सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभागों, कॉरपोरेशन और निगमों पर लागू होगा. आदेश में कहा गया है कि आगामी 6 महीने तक सरकार की किसी भी सेवा से जुड़े कर्मचारी किसी भी तरह का हड़ताल नहीं कर सकेंगे. इस आदेश में बताया गया है कि लोकहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है.

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बता दें कि, बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 7 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान किया था. इस ऐलान के बाद पावर कॉरपोरेशन सतर्क हो गया और इस मामले से शासन के बड़े अधिकारियों को अवगत कराया गया. जिसके बाद राज्य सरकार ने तत्परता दिखाते हुए यह फैसला लिया है. पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने जिलाधिकारी, मंडलायुक्तों, पुलिस कमिश्नरों और कप्तानों को पत्र लिखकर इसके लिए बंदोबस्त शुरू करने के आदेश पहले ही दे दिए थे.

संविदाकर्मी भी नहीं कर सकेंगे हड़ताल
आदेश के मुताबिक सरकारी कर्मचारी और सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अगले छह महीनों तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे. ऐसे में कर्मचारी अपनी किसी भी मांग को लेकर लामबंद नहीं हो सकते. इस फैसले को विभाग ने लोकहित में लिया गया फैसला बताया है.

Tags: Cm yogi adityanath news, Lucknow news, UP news

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