नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बाल्यान को जमानत दे दी है. विधायक बाल्यान को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. फिलहाल नरेश बाल्यान जेल से बाहर नहीं आ पायेंगे. उनको मकोका मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. कपिल सांगवान और उसके सहयोगियों के खिलाफ मकोका लगा हुआ है. उस केस में ही नरेश बाल्यान गिरफ्तार हुए. दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोर्ट से जब जमानत दी गई, उसी दौरान कोर्ट में मकोका के तहत गिरफ्तारी का आवेदन दिया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. इससे नरेश बाल्यान को फिर गिरफ्तार किया गया.
इससे एक दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल दर्ज जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक नरेश बाल्यान की पुलिस हिरासत मंगलवार को एक दिन के लिए बढ़ा दी थी. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर उस आवेदन पर यह आदेश दिया था, जिसमें दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक को दो और दिनों के लिए हिरासत में देने का अनुरोध किया गया था.
अदालत ने बाल्यान द्वारा दायर जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब भी मांगा था. उसने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था और बुधवार तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. आज बाल्यान को अदालत के सामने पेश किया गया. पुलिस ने दावा किया कि बाल्यान जांच के दौरान सहयोग नहीं कर रहे. पुलिस ने कहा कि ‘जबरन वसूली गिरोह’ में शामिल अन्य व्यक्तियों की कथित संलिप्तता के संबंध में साजिश का खुलासा करने के लिए बाल्यान से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है. हालांकि, बाल्यान के वकील ने गिरफ्तारी को ‘अवैध’ और ‘राजनीतिक’ बताया था.
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