गाजियाबाद। जिले में 15वें वित्त आयोग के फंड से कराए जाने वाले विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट खराब होने पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने इसमें सुधार करने के निर्देश दिए। शुक्रवार को विकास भवन के दुर्गावती देवी सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने जिला समाज कल्याण अधिकारी वेद प्रकाश, जिला दिव्यांगजन अधिकारी, पशुपालन विभाग के अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी शशि वाष्र्णेय, सिंचाई विभाग के अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी आदि की मौजूदगी में पंचायती राज विभाग की संचालित एवं कार्यदायी योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की।
मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद में 5वें राज्य वित्त आयोग वित्तीय वर्ष-2024-25 में ग्राम पंचायत रजापुर की प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी रही। इस पर सीडीओ ने कहा कि इसे शत-प्रतिशत पूर्ण करें। 15वें वित्त आयोग की प्रगति रिपोर्ट अच्छी नही है। सीसी रोड, इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य रजापुर, लोनी, भोजपुर व मुरादनगर क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के पैरामीटर को शीघ्र फाइनल करें। 5वें राज्य वित्त आयोग-2024-25 में क्षेत्र पंचायत भोजपुर, लोनी, रजापुर, मुरादनगर की समीक्षा की गई। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष-2023-24 में निर्माणाधीन,निर्मित बहुउद्देशीय पंचायत भवनों की समीक्षा की गई। जिसमें पेंटिग का कार्य बाकी हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण कराएं। व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण की वित्तीय प्रगति को इसी माह में पूरा करें।
इसके साथ ही वित्तीय वर्ष-2022-23 एवं वर्ष-2023-24 में एसएलडब्ल्यूएम के अंतर्गत जनपद को स्वीकृत क्रेडिट लिमिट के सापेक्ष ग्राम पंचायतों को निर्मित क्रेडिट लिमिट तथा जारी किए क्रेडिट लिमिट की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष- 2024-25 में व्यक्तिगत शौचालयों के रेट्रोफिटिंग में सर्वे की स्थिति तथा सर्वे के उपरांत भौतिक प्रगति (सैप्टिक टैंक,गडढ़े आदि) की समीक्षा की गई। जनपद में ओडीएफ प्लस ग्रामों की संख्या एवं घोषित ग्राम एवं सत्यापित ग्राम और ओडीएफ प्लस ग्रामों में राइजिंग, इस्पाइरिंग, मॉडल घोषणा की समीक्षा की गई। एसएलडब्ल्यूएल के अंतर्गत ग्राम पंंचायतों को जारी क्रेडिट लिमिट से आरआरसी सेंटरों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। सामुदायिक शौचालयों के संचालन व केयर टेकर के मानदेय भुगतान तथा विद्युत कनेक्शन बिल भुगतान, केयर-टेकर को उपलब्ध कराई जाने वाली स्वच्छता सामग्री, उपकरण, सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करने वाले लाभार्थियों का रजिस्टर बनाने के निर्देश दिए।
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