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दिल्ली हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

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करोड़ों रुपये के बैंक लोन घोटाले के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर कपिल वधावन की जमानत याचिका पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए।

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न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने सीबीआई को याचिका की स्वीकार्यता पर उठाई गई आपत्तियों सहित विभिन्न पहलुओं पर 10 दिनों के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। सुनवाई के दौरान वधावन के वकील ने कहा कि सीबीआई ने 2022 में मामला दर्ज किया था। वह करीब 600 दिनों से हिरासत में हैं। वकील ने कहा, वधावन इस मामले में हिरासत में एकमात्र आरोपी बचे हैं। हाल ही में सह-आरोपी को भी जमानत दे दी गई है। 

वधावन के वकील ने कहा कि क्योंकि याचिका पर विचार करने का क्षेत्राधिकार हाईकोर्ट के पास ही है। उन्होंने कहा कि आरोपी को पहले ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था।

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