कोलकाता. सीबीआई ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पातल में एक ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ करीब 200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है. कोलकाता की एक स्पेशल कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने कहा कि स्थानीय पुलिस के साथ वॉलंटियर के रूप में काम करने वाले रॉय ने नौ अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल में घटना को कथित तौर पर अंजाम दिया था. अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी ने चार्जशीट में गैंगरेप के आरोप का जिक्र नहीं किया है, जिससे संकेत मिलता है कि रॉय ने अकेले ही अपराध को अंजाम दिया.
सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत सियालदह कोर्ट में चार्जशीट पेश की. धारा 64 रेप से संबंधित है, जिसमें अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है. इसी तरह से बीएनएस की धारा 66 जो रेप के बाद पीड़िता की मौत से जुड़ी है, में दोषी को 20 साल तक की कैद हो सकती है, जबकि हत्या के लिए लगने वाली धारा 103 (1) में अपराधी को सजा-ए-मौत या आजीवन कारावास हो सकती है.
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