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अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर

Updated Mon, 07 Oct 2024 06:45 AM IST

महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए दो माह पहले टैक्सियों में नया ट्रैकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है। इसकी निगरानी की जिम्मेदारी एनआईसी को दी गई है।


प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया

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दिल्ली में अब व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और पैनिक बटन लगवाए बिना टैक्सी का परमिट नहीं मिलेगा और न ही नवीनीकरण होगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए दो माह पहले टैक्सियों में नया ट्रैकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है। इसकी निगरानी की जिम्मेदारी एनआईसी को दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि अब राजधानी में शत-प्रतिशत टैक्सियों में पैनिक बटन लगाना होगा। 

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इधर, इसका कई टैक्सी संगठन विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी एनआईसी की ओर से ट्रैकिंग करने वाला कंट्रोल रूम चालू नहीं हुआ है। इसके बावजूद बिना व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगवाए परमिट जारी करने पर रोक लगाना गलत है। पैनिक बटन और नई ट्रैकिंग डिवाइस को लगवाने के लिए टैक्सी मालिक को करीब 18 से 20 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे।

अधिकतर टैक्सी मोबाइल एप ट्रैवल कंपनियों से जुड़े हैं। ऐसे में चालक का ब्योरा कंपनी के पास होने के साथ ही बुकिंग करने वाले यात्री के पास भी रहता है। अगर चालक अगर कोई गलती करता है तो उसे पकड़ना मुश्किल नहीं है। ऐसे में पैनिक बटन लगवाने के नाम पर चालकों का खर्च बढ़ाया जा रहा है।

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