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नई दिल्‍ली. लोग दिवाली और छठ पूजा के लिए घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ का टिकट बुक हो चुका होगा, जिनकों कंफर्म टिकट नहीं मिला, वो लोग वेटिंग में ही घर जाने का मन बना चुके होंगे. चूंकि लंबी दूरी का सफर होता है, इसलिए तमाम लोग घर से बना ले जाएंगे. ऐसे लोगों के लिए यह खबर काम की हो सकती है. रेलवे का एक नियम ऐसा है, जिसकी वजह से खाना ले जाने वालों की एक भूल भारी पड़ जाती है और जुर्माना देना पड़ सकता है, इसलिए यह नियम जरूर जान लें. रेलवे लगातार इसे लेकर लगातार अभियान चला जुर्माना वसूल रहा है.

ट्रेनों से लंबी दूरी का सफर करने वाले ज्‍यादातर यात्री खाना घर लेकर जाते हैं और खाना के बाद खाने वाले बर्तन धो लेते हैं या फिर बचा हुआ खाना वहीं आसपास फेंक देते हैं. लेकिन क्‍या आपको पता है कि रेलवे स्‍टेशन परिसर जूठे बर्तन धोना और गंदगी फैलाना अपराध है. इस कार्य के लिए रेलवे आप पर जुर्माना भी लगा सकता है.

यह है नियम

रेल अधिनियम 1989 के अनुसार रेलवे परिसर में तय स्‍थानों के अलावा अन्‍य स्‍थानों पर बर्तन धोना या गंदगी फैलाना अपराध की श्रेणी में आते हैं. ये काम तय स्‍थान में ही किए जा सकते हैं. अगर रेलवे कर्मी आप को ये प्रतिबंधित कार्य करते हुए पकड़ ले तो यात्री पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. रेलवे में इस तरह के कामों के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

लगातार हो रही है कार्रवाई

इस संबंध में उत्‍तर रेलवे के मुख्‍य जनसंपर्क बताते हैं कि भारतीय रेलवे ने बर्तन धोने या गंदगी फेंकने के लिए स्‍थान तय कर रखा है. यात्री तय स्‍थानों के अलावा किसी दूसरे स्‍थान पर मसलन प्‍लेटफार्म पर लगे नलों पर ये काम करता पाया जाता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है. रेलवे का कमर्शियल विभाग के साथ टीटी लगातार स्‍टेशनों और ट्रेनों में कार्रवाई कर ऐसे लोगों पर जुर्माना लगा रहे हैं.

Tags: Indian railway, Indian Railway news

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