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हैदराबाद36 मिनट पहले

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महिला इन कुत्तों से थोड़ी देर तक खुद को बचाती रही।

हैदराबाद के मणिकोंडा के चित्रपुरी हिल्स में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला को 15 से ज्यादा कुत्तों ने घेर लिया। इस दौरान करीब 40 सेकंड तक वह महिला कुत्तों से खुद को बचाती रही। इसका वीडियो कॉलोनी में लगे CCTV में रिकॉर्ड हाे गया।

वीडियो में वह महिला पहले तो उन कुत्तों भगाती दिखती है, बाद में खुद लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। इसके बाद वह संभलती है और उठकर वहां से जान बचाकर भागती है। हालांकि ये कुत्ते महिला के पीछे-पीछे जाने लगते हैं।

कुछ देर में वहां एक बाइक सवार आता है, महिला उसके पास पहुंच जाती है। थोड़ी देर में एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और उन कुत्तों को खदेड़ देता है।

घटना के बाद महिला के पति ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि मेरी पत्नी किस्मत वाली थी, उसकी जगह बच्चे-बूढ़े होते, तो कैसे बचते।

पीड़ित महिला, जिसे कुत्तों ने घेर लिया था।

पीड़ित महिला, जिसे कुत्तों ने घेर लिया था।

पति की अपील- कुत्तों को काॅलोनी के बाहर खाना खिलाएं लोग
महिला के पति ने सोशल मीडिया पर अपनी कॉलोनी में आवारा कुत्तों के खतरे को उजागर किया। उन्होंने वहां रहने वाले लोगों से अपील की और कहा कि वे अपनी कॉलोनी में आवारा कुत्तों को खाना न खिलाएं। उन्हें गेट के बाहर खिलाए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

घर में दो पालतू कुत्ते होने के कारण, उन्होंने उन निवासियों को भी सलाह दी जो कुत्तों से प्यार करते हैं कि वे सड़क पर बचा हुआ खाना फेंकने के बजाय 1-2 आवारा कुत्ते को पाले।

उसने कहा- मेरी पत्नी भाग्यशाली थी कि वह बच गई। छोटे बच्चों या बुजुर्गों को इन आवारा कुत्तों के हमलों का सामना करना पड़ा तो क्या वे बच पाएंगे?

आवारा कुत्तों से जुड़े केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे
अप्रैल में एक कुछ गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), स्वतंत्र याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे और केरल हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि नगर निगम के अधिकारियों को नियम के मुताबिक, आवारा कुत्तों के आतंक से निपटने के लिए अनुमति देनी चाहिए।

दरअसल, केरल हाईकोर्ट ने एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) 2023 के नियमों को बरकरार रखा। उन्होंने माना कि आवारा कुत्तों को मारने के लिए नगर निगम को ABC नियमों का पालन करना चाहिए। आवारा कुत्तों को मारने के लिए नगर निगम अधिकारियों को बेलगाम शक्तियां नहीं दी जा सकतीं।

दूसरी ओर बॉम्बे, कर्नाटक और हिमाचल हाईकोर्ट ने माना कि स्थानीय अधिकारियों के पास आवारा कुत्तों को मारने की शक्तियां हैं और वे ABC नियमों के अधीन नहीं हैं।

23 डॉग ब्रीड्स पर बैन लगाने के लिए केंद्र का राज्यों को निर्देश
केंद्र सरकार ने इसी साल मार्च में राज्यों से कहा है कि डॉग्स की 23 ब्रीड के इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया जाए। केंद्र ने कुत्तों के हमले में इंसानी मौतों के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों से कहा है कि वे इन 23 ब्रीड के डॉग्स का ना सिर्फ इम्पोर्ट रोकें, बल्कि इनकी ब्रीडिंग और बिक्री पर भी रोक लगाएं।

23 डॉग ब्रीड की लिस्ट में रॉटविलर और पिटबुल भी शामिल हैं। हाल ही में इंसानों पर डॉग अटैक्स के केस में इन ब्रीड्स के डॉग का नाम आया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन डॉग्स की मिक्स ब्रीड्स और क्रॉस ब्रीड्स पर बैन लगाया जाए।

एनिमल वेलफेयर बॉडीज और एक्सपर्ट्स की एक कमेटी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट सब्मिट की थी। जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है।

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कानपुर में कुत्तों के हमले में एक बच्चे की मौत हुई थी

नाना की गोद में मासूम बच्ची का शव, जिसे कुत्तों ने नोंचा था।

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पिछले महीने कानपुर में आवारा कुत्तों ने 5 साल की बच्ची को नोंचकर मार डाला था। जबकि उसका डेढ़ साल का भाई बुरी तरह घायल हो गया था। गोविंदनगर के फुटपाथ पर दोनों बच्चे मां के बगल में सो रहे थे, तभी कुत्ते बच्चों को जबड़े में दबाकर उठा ले गए। उन्हें नोंचने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर मां की नींद खुली। वह दौड़कर कुत्तों की तरफ भागी, तब तक दोनों बच्चों को बुरी तरह जख्मी कर चुके थे। पढ़ें पूरी खबर…

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