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दिल्ली हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में व्यवसायी अमित अरोड़ा को दी गई अंतरिम जमानत बुधवार को पांच दिन के लिए बढ़ा दी। हाईकोर्ट ने गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अरोड़ा की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की चिकित्सा स्थिति के आधार पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी, जिनकी सर्जरी हुई है।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने यह कहते हुए आवेदन का निपटारा कर दिया कि याचिकाकर्ता को यहां एक ट्रायल कोर्ट ने छह जून को दो सप्ताह के लिए राहत दी थी और अंतरिम जमानत के विस्तार की मांग के लिए उसे पांच दिनों के भीतर उसी अदालत से संपर्क करना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि तब तक अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई जाती है।
अरोड़ा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट ने उनके मुवक्किल को इस शर्त पर दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी कि वह आगे विस्तार की मांग नहीं करेगा। चूंकि ट्रायल कोर्ट ने पहले ही अंतरिम जमानत नहीं बढ़ाने के अपने मन का खुलासा कर दिया था, इसलिए उन्होंने 6 जून के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
पाहवा ने कहा कि अरोड़ा की पत्नी अस्पताल में थीं और उन्हें सुबह मस्तिष्क आघात हुआ। प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कहा कि अरोड़ा को ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी और अब उन्हें विस्तार के लिए उसी अदालत से संपर्क करना चाहिए। हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए संबंधित ट्रायल कोर्ट को 6 जून के आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से स्वतंत्र विस्तार याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
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